प्रशासन के आदेश को दी गयी हाई कोर्ट में चुनौती

15 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई

PRAYAGRAJ: अब निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी को भी आशंका हो गयी है कि प्रशासन उनका भी घर ढहा सकता है। अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए शासन के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान के तहत अभी तक धूमनगंज एरिया के कारपोरेटर बच्चा पासी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन, उसे क्रिमिनल गैंग का लीडर घोषित किये जाने के बाद इसकी आशंका हुई तो हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके गैंग लीडर घोषित करने के आदेश की वैधता को चुनौती दे दी गयी। याचिका की सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। जस्टिस पंकज नकवी और विवेक अग्रवाल की बेंच इस प्रकरण की सुनवाई करेगी।

राजनीतिक कारणों से दर्ज हुआ केस

रम्मन का पुरवा धूमनगंज, प्रयागराज निवासी सभासद निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी को गैंग लीडर घोषित किया जा चुका है। पुलिस उसके घर का कई बार चक्कर लगा चुकी है। उसकी तरफ से रिट फाइल करने वाले

अधिवक्ता अरुण कुमार मिश्र का कहना है कि पुलिस याची को गैंग लीडर घोषित करके उसके पैतृक मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई करना चाहती है। याची के खिलाफ 24 मुकदमे दर्ज थे। इसमें से 13 मामलों में वह बरी हो चुका है। साथ ही दो बार से सभासद है। एक बार उसकी पत्नी सभासद थी। याची के खिलाफ राजनीतिक कारणों से केस दर्ज किया गया है। गैंग के द्वारा अपराध करने का आरोप नहीं है। इधर, 27 जून 2020 को बिना कोई नोटिस या सफाई का मौका दिये अखबारों में उसे गैंग लीडर घोषित करने की सूचना प्रकाशित करवाई गई है।