हाईकोर्ट ने सीबीआइ से मांगा बेहतर हलफनामा, सुनवाई आठ जनवरी को

कंपनी के समापन के बाद करोड़ों की संपत्ति दूसरों को देने की हो रही जांच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर की मेसर्स राजेंद्रा स्टील कंपनी लिमिटेड की संपत्ति की जांच कर रही सीबीआइ की प्रगति रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने प्रगति रिपोर्ट को लचर बताते हुए आठ जनवरी को बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र ने पूर्व श्रमिक सती राम यादव व अन्य की अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। प्रकरण यह है कि कंपनी का समापन शुरू होने के बाद निदेशकों ने करोड़ों की अचल संपत्ति अवैध रूप से दूसरों के कब्जे में दे दिया। कोर्ट ने निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा इस घपले की जांच सीबीआइ को सौंपी है। जांच कई साल में भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है।