याची पर 25 हजार रुपये का घोषित है इनाम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी से बचने की मांग में दाखिल महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूíत सुनीत कुमार ने मणिलाल के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है। निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ पीपी पांडेय इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर नितीश कुमार ने महोबा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

दो लाख रुपये प्रतिमाह की मांग

प्राथमिकी में बताया गया कि एसपी मणिलाल पाटीदार व तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला राजू सिंह, चरखारी के तत्कालीन इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज ने मिलकर उसकी गाडि़यां चलने नहीं दे रहे हैं। उसकी कंपनी ट्रकों से गिट्टी सप्लाई का काम करती है। इस काम के लिए उससे दो लाख रुपये प्रतिमाह एसपी को देने की मांग की जा रही है। ऐसा न करने पर उसके दर्जनों ट्रक सीज कर दिए गए। जबकि ट्रकों के सभी कागजात सही थे और वे ओवरलोड भी नहीं थे। राज्य सरकार से की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मणिलाल पाटीदार पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। गैर जमानती वारंट के साथ उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया है। ऐसे में वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।