रजिस्ट्रार जनरल को आदेश, सभी जिला जजों को भेजें आदेश की प्रति
निचली अदालतों को सम्पूर्ण आर्डर शीट के साथ सभी अभिलेख भेजना होगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया है कि वह कोर्ट के आदेश की प्रति सभी जिला जजों को भेजें ताकि एससी/एसटी एक्ट के अधीन जमानतों के खारिज होने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपीलों में निचली कोर्ट के रिकार्ड प्रस्तुत किए जा सकें। यह आदेश जस्टिस जेजे मुनीर ने सचिन ठाकुर की जमानत अर्जी पर दिया है।
ताकि निचली अदालतों की प्रक्रिया में व्यवधान न हो
निचली अदालतों की ओर से एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत जमानतें खारिज कर देने के बाद हाईकोर्ट में अपील दायर होती है। इन अपीलों के निस्तारण के लिए अब निचली अदालतों को सम्पूर्ण आर्डर शीट के साथ सभी अभिलेख भेजना होगा। पूर्व में कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानना चाहा था कि हाईकोर्ट में एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत दायर जमानती अपीलों के निस्तारण की प्रक्रिया में अधीनस्थ कोर्ट के रिकार्ड कौन-कौन से आए ताकि निचली अदालतों की प्रक्रिया में व्यवधान न हो। अपर महाधिवक्ता विनोद कांत और न्यायमित्र सतीश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि निचली कोर्ट का रिकार्ड आने से वहां की सुनवाई प्रभावित नहीं होगी।
हाईकोर्ट का आदेश
एजीए, हाईकोर्ट में दायर एसी अपीलों की सूचना पीडि़त पक्ष को पुलिस की ओर से दें
एजीए को सूचना देने का कोर्ट को प्रमाण देना होगा
अपील की सुनवाई के समय केस डायरी एजीए के पास उपलब्ध होनी चाहिए
इससे एससी/एसटी एक्ट में दायर अपीलों के निस्तारण में आसानी होगी