आधी अधूरी रिपोर्ट भेजने पर नाराज कोर्ट ने दिया आदेश

ALLAHABAD: आधी अधूरी जांच रिपोर्ट भेजने से नाराज कोर्ट ने मंगलवार को सीओ और इंस्पेक्टर को हाजिर होने का आदेश जारी किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेशमा प्रवीण ने सीओ अलका भटनागर और इंस्पेक्टर कर्नलगंज को अलग-अलग मामलों में कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।

लापरवाही पर दिखाई सख्ती

सीओ अलका भटनागर को कोर्ट ने एसएसपी के जरिए अजीत कुमार बनाम वीरेन्द्र प्रताप सिंह के मामले की जांच सौंपी थी। इसमें आधी अधूरी रिपोर्ट भेजी गई। इसके साथ ही संलग्नक के रूप में पासबुक भेजने की बात थी, लेकिन पासबुक कोर्ट तक नहीं पहुंची। मामला चौकी प्रभारी एग्रीकल्चर वीरेन्द्र प्रताप सिंह, दरोगा रमाशंकर व तीन अन्य से संबंधित है। विभागीय मामला होने के कारण लापरवाही बरती जा रही है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर कर्नलगंज को सत्यप्रकाश बनाम मीनू यादव मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया था। एफआईआर दर्ज की गई या नहीं इसकी आख्या नहीं दी जा रही है।

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हत्या में जमानत खारिज

छत से धकेल कर निकहत परवीन की हत्या करने के मामले में अभियुक्त जोहरा बेगम की जमानत अर्जी प्रभारी जिलाजज राम मनोहर नारायन मिश्र ने जिला शासकीय अधिवक्ता राम अभिलाष सिंह के तर्क सुनने के बाद खारिज कर दी।