प्रयागराज ब्यूरो । नकली नोटों का सौदागार अपनी बाजीगरी से बाज नहीं आया। वह नकली जमानतदार लगाकर जेल से छूट गया। कोर्ट ने गैरहाजिर होने पर जब वारंट जारी किया तो जमानतदार की तलाश हुई। पता चला कि जमानतदार फर्जी हैं। जिनके नाम से जमानत ली गई है वे कोर्ट में पेश में हुए। कोर्ट को सारी सच्चाई पता चली तो कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित, उसके पैरोकार और जमानतदार का सत्यापन करने वाले अधिवक्ता के खिलाफ कर्नलगंज थाने में केस दर्ज कराने का निर्देश दिया। जिस पर केस दर्ज किया गया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया आदेश
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामप्रताप सिंह राणा ने मामले की सुनवाई के पश्चात आदेश में कहा कि आरोपित सुभाष मंडल एवं उसके पैरोकार देवाशीष मंडल और जमानतदार का सत्यापन करने वाले अधिवक्ता वीके राय के खिलाफ कर्नलगंज थाने में केस दर्ज कराया जाए।
आदेश के अनुपालन में कर्नलगंज थाने में केस दर्ज कर लिया गया है।

ये है मामला
नकली नोटों के सौदागर सुभाष मंडल पुत्र हरि मंडल निवासी जयपुर वैष्णवनगर जिला मालदा पश्चिम बंगाल को नकली नोटों के कारोबार में पकड़ कर जेल भेजा गया था। सुभाष मंडल को जमानत मिल गई। उसकी जमानत के लिए लगाए गए जमानतदार फर्जी निकले। मामले की विवेचना दरोगा राजेंद्र कुमार को मिली है।