- इलाहाबाद के एसएसपी व गोरखपुर के डीएम प्रथम दृष्टया अवमानना के दोषी

ALLAHABAD: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो अलग अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुए एसएसपी इलाहाबाद दीपक कुमार एवं गोरखपुर के जिलाधिकारी राजन कुमार को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए दोनों अधिकारियों को म् जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन अधिकारियों को कोर्ट आने के लिए सरकारी खजाने से टीए, डीए न दिया जाए। कोर्ट ने इन्हें आदेश का पालन कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति आरडी खरे ने श्रीमती राजेश भारतीया एवं अरविंद पाल की अवमानना याचिका पर दिया है। श्रीमती भारतीया की याचिका पर कोर्ट ने इलाहाबाद के फूलपुर थाने में दर्ज आपराधिक मामले का समुचित विवेचना करते हुए यथाशीघ्र रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। आदेश का पालन न होने पर दाखिल अवमानना याचिका पर आदेश पालन का एक अवसर और दिया गया। दूसरे गोरखपुर के अरविंद पाल के मामले में कोर्ट ने विपक्षी को चार सप्ताह में याची की अर्जी का निस्तारण करने का निर्देश दिया था। डीएम गोरखपुर के खिलाफ अवमानना याचिका पर कोर्ट ने आदेश पालन का अतिरिक्त समय दिया। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं हुआ तो दुबारा अवमानना याचिका दाखिल कर डीएम पर जानबूझकर आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने पूछा है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना के लिए क्यों न इनके विरुद्ध अवमानना का आरोप तैयार किया जाए। दोनों याचिकाओं की सुनवाई म् जनवरी क्भ् को होगी।