सीए ऋषी कोहली की याचिका

यह आदेश जस्टिस रवींद्र सिंह तथा जस्टिस दिनेश गुप्ता की खंडपीठ ने जीवन ज्योति अस्पताल के चार्टर्ड एकाउंटेंट ऋषी कोहली की याचिका पर दिया हैयाचिका में कीडगंज थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद करने तथा गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई हैन्यायालय ने पहले ही याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी हैउल्लेखनीय है कि छापे के दौरान आयकर विभाग के कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा गया था और उनके वाहनों में तोडफ़ोड़ की गई थीइस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की ओर से कीडगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थीइसमें डॉबंसल समेत तमाम अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया हैइस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जबकि डॉबंसल को चंद घंटों के भीतर ही थाने से जमानत दे दी गई थीयह तब हुआ जबकि आपराधिक धाराएं सभी आरोपियों पर समान रूप से लगाई गई हैंन्यायालय ने पुलिस कार्रवाई को अनुचित मानते हुए एसएसपी व एसओ को तलब किया है.