प्रयागराज (ब्‍यूरो)। दरअसल, परिवहन विभाग ने वाहनों में सीएनजी किट लगाने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। बगैर रजिस्ट्रेशन कराए सीएनजी चालित वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर सीएनजी चालित वाहन दर्ज होने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। अब तक ऑनलाइन ही फीस जमा कर परिवहन कार्यालय में जाकर दस्तावेज तैयार कराते होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके नए नियम के तहत अब प्रयागराज में वाहनों में सीएनजी किट लगवाने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण ही कराना अनिवार्य होगा। किट लगाने वाले डीलरों को हर सीएनजी सिलेंडर किट की जानकारी भी ऑनलाइन भरनी होगी। पंजीयन प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन पर सीएनजी चालित वाहन दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।

रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
- सीएनजी लगवाने के लिए ग्रीन सेवा एप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा
- एप पर सीएनजी किट रजिस्ट्रेशन से लेकर डाटा फीडिंग तक के सभी काम ऑनलाइन होंगे
- सीएनजी लगवाने के लिए केंद्र संचालकों को सीएनजी किट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा
- वाहन में लगने वाली किट का नंबर भी ऑनलाइन फीड करना होगा
- इससे उसके बारे में सही जानकारी की जा सके
- अगर बिना ऑनलाइन आवेदन के वाहन स्वामी सीएनजी किट लगवाना चाहते हैं तो यह संभव नहीं हो सकेगा

हाई लाइट
- जिले के अंदर अब तक चार डीलरों को सीएनजी किट फिट करने का मिला था लाइसेंस
- जिसमें से एक डीलर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया
- वहीं तीन डीलरों का लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद रिन्यूवल नहीं किया गया
- अब बताया जा रहा है कि आरटीए की बैठक में फिर से एक्सपायर हो चुके लाइसेंस को रिन्यूवल करने पर निर्णय लिया जाएगा

सीएनजी किट के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल अभी सीएनजी किट फिट करने वाले डीलरों के लाइसेंस कैंसिल है। जल्द ही आरटीए की बैठक होगी। जिसमें लाइसेंस को फिर से रिन्यूवल करने पर निर्णय लिया जाएगा।
डा। सियाराम वर्मा, एआरटीओ प्रशासन