प्रयागराज ब्यूरो । धूमनगंज पुलिस यह स्पष्ट बताए कि शाइस्ता परवीन के दोनों बेटों को किस बाल संरक्षण गृह में पेश किया हैै? थाना पुलिस से यह जवाब गुरुवार को प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तलब किया गया है। शाइस्ता परवीन की ओर से उनके अधिवक्ता विजय मिश्रा द्वारा इस बाबत एक अर्जी कोर्ट में दी गई थी। सुनवाई के बाद इस अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। शाइस्ता की ओर से अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि पुलिस उनके पुत्रों के बारे सही जानकारी नहीं दे रही है। हालांकि इसके पूर्व दी गई अर्जी को संज्ञान लेते हुए कोर्ट के आदेश पर पुलिस जवाब लगा चुकी है। फिलहाल पुलिस द्वारा कोर्ट में दिए गए इस जवाब को शाइस्ता परवीन व उनका परिवार झूठा मान रहा है।
शाइस्ता के वकील ने दी थी अर्जी
चकिया निवासी शाइस्ता परवीन माफिया अतीक अहमद की पत्नी हैं। पिछले महीने 24 फरवरी को धूमनगंज के सुलेमसराय जयंतीपुर में उमेश पाल व उसके दो गनर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर केस में माफिया अतीक अहमद व उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन एवं बेटे सहित अन्य नामजद हैं। घटना के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई। शाइस्ता परवीन की ओर से दी उनके अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में अर्जी दी गई थी। जिसमें शाइस्ता की ओर से कहा गया था कि उनके दोनों अवयस्क बेटों को पुलिस हिरासत में घर से ले गई है। मगर दोनों के बारे में पूछे जाने पर पुलिस कोई सही जवाब नहीं दे रही है। इस अर्जी पर सीजेएम कोर्ट द्वारा धूमनगंज थाना पुलिस से जवाब तलब किया गया। पुलिस द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि दोनों अवयस्क हैं इसलिए उन्हें 02 मार्च 2023 को खुल्दाबाद बाल संरक्षण गृह में दाखिल किया गया है। शाइस्ता के रिश्तेदारों व अधिवक्ता ने कहा कि जब वह बाल संरक्षण गृह खुल्दाबाद गए तो उन्हें दोनों बालकों से मिलने नहीं दिया गया। दोनों यहां हैं, इस बात की जानकारी भी नहीं दी गई। इस पर शाइस्ता की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट जानकारी के लिए फिर कोर्ट में अर्जी दी गई। इस अर्जी पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई बाद कोर्ट ने धूमनगंज पुलिस को आदेशित किया कि वह शाइस्ता के दोनों बेटों को किस बाल संरक्षण गृह में दाखिल की है? इस बात का स्पष्ट रिपोर्ट 13 मार्च को स्पष्ट आख्या दे। अब पुलिस क्या रिपोर्ट देगी यह निर्धारित डेट पर ही साफ होगा।


अपहरण कांड में अब 13 को होगी बहस
बसपा विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल अपहरण कांड में भी गुरुवार को आरोपितों की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस की गई। एमपीएमएलए कोर्ट में हुई बस पूरी नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में अदालत ने बहस के लिए उन्हें फिर 13 मार्च 2023 की डेट दी है। अब इस डेट पर प्रकरण में अपहरण के आरोपितों की ओर से अधिवक्ता द्वारा बहस की जाएगी।


शाइस्ता परवीन की ओर से दी गई अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत द्वारा धूमनगंज पुलिस से प्रकरण में शाइस्ता के बेटों की स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई है। इसी तरह उमेश पाल अपहरण कांड में आरोपितों की ओर से बहस के लिए 13 मार्च की डेट मुकर्रर की गई है।
गुलाबचंद्र अग्रहरि, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी