ALLAHABAD: उप्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 15 सालों से कार्य कर रहे शिक्षामित्रों का समायोजन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की दोहरी नीति के कारण शिक्षामित्रों को इससे नुकसान हुआ है। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद व आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी ने बताया कि इसी दोहरे मापदंड के विरुद्ध शिक्षामित्र संघों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर जिले से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक प्रदर्शन किया। उन्होंने जिले में 15 सितंबर व दिल्ली में पांच अक्टूबर को धरना प्रदर्शन कर एनसीटीई के दोहरे मापदंड का विरोध दर्ज करा टीआईटी में छूट का स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की थी। 27 अक्टूबर को एनसीटीई ने पत्र जारी कर 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षामित्रों को अप्रशिक्षित अध्यापक की श्रेणी में मानते हुए टीआईटी से छूट देने का पत्र मुख्य सचिव उप्र आलोक रंजन को भेजा है। दोनों जिलाध्यक्षों ने आदेश का स्वागत करते हुए राज्य सरकार व एनसीटीई का आभार व्यक्त करते हुए प्रांतीय नेताओं व शिक्षामित्रों को सफलता की बधाई दी है।