- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिले में किया गया लिकर शॉप का सर्वे

- लाइसेंस धारक लिकर शॉप को शिफ्ट करने की बजाय शटर गिराने के मूड में

BAREILLY: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिले में हुए सर्वे में करीब 145 लिकर शॉप हाईवे से हटाई जाएंगी। शॉप को हटाने के निर्देश फिलहाल अभी आबकारी विभाग ने नहीं दिए हैं। जिसकी वजह इनकी शिफ्टिंग के लिए की जाने वाली तमाम कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। आबकारी अधिकारी के मुताबिक जिले में सर्वे के बाद प्राप्त डिटेल शासन को भेज दी गई है। शासन से अब कोई निर्देश मिलेगा तो नोटिस जारी की जाएगी।

विवाद बनेंगे रिन्यूअल में रोड़ा

निर्देश के बाद से लाइसेंस धारकों में खलबली मच गई है। वह दुकानों का रिन्यूवल नहीं कराना चाहते हैं। उनके मुताबिक दुकान को शिफ्ट करने में कई दिक्कतें आएंगी। दिक्कतों की वजह से कई दुकानों के शटर गिरने की नौबत आने की संभावनाएं है। उन्होंने बताया कि संबंधित दुकान को हटाने के बाद उसे संबंधित क्षेत्र में ही स्थापित किया जाना है। ऐसे में हाईवे से 5 सौ मीटर के तय दायरे से बाहर जाने पर स्कूल, धर्मस्थल का दायरा फॉलो करना पड़ेगा। वहीं, राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत विवाद भी सामने आएंगे। ऐसे में जिन दुकानों को स्थान मिल जाएगा, वह शिफ्ट हो जाएंगी। बाकी के वह बंद करना पड़ सकता है।

40 परसेंट राजस्व होगा प्रभावित

जिले में सर्वाधिक राजस्व अदा करने वाले विभागों में से आबकारी विभाग भी है। इस वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ रुपए के राजस्व अदा करने का लक्ष्य आबकारी विभाग को मिला था। जिसे नोटबंदी ने काफी हद तक प्रभावित किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चल रहे वित्तीय वर्ष में दुकानों की शिफ्टिंग नहीं की जाएगी। पर नए वित्तीय वर्ष से पहले इन्हें अनिवार्य रूप से शिफ्ट होना है। हालांकि, हाईवे पर लिकर शॉप शहर के अंदर से करीब 30 परसेंट तक कम है। संख्या कम होने के बाद भी करीब 40 परसेंट राजस्व वहीं से मिलता था। जिस पर प्रभाव पड़ेगा।

हाईवे पर लिकर शॉप की संख्या

हाईवे संख्या

पीलीभीत 35

बदायूं 20

शाहजहांपुर 35

दिल्ली 35

नैनीताल 30

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो किया जा रहा है। सर्वे के बाद डाटा प्राप्त हो गया है। शासन के आदेश के बाद नोटिस जारी होगी।

एमएल द्विवेदी, जिला आबकारी अधिकारी