- हॉर्न सुनने के बाद भी वाहन को नहीं देते है रास्ता
- रास्ता न मिलने पर एंबुलेंस में दम तोड़ देता है मरीज
मनोज बेदी, बरेली : सड़क पर चल रहे हैं तो थोड़ा अलर्ट रहें। तेज गति से आ रहे इमरजेंसी वाहन यानि एंबुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी के हॉर्न को अनसुना करके रास्ता नहीं दिया तो आपको दस हजार रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इतना ही नहीं जुर्माना भुगतने के साथ ही छह महीने की सजा भी हो सकती है। एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद गंगवार ने बताया कि कई बार देखने में आया है कि हॉर्न सुनने के बाद भी एंबुलेंस को लोग रास्ता नहीं देते है, जिससे एंबुलेंस में बैठे मरीज को इलाज मिलने में देर हो जाती है, जिससे मरीज अपनी जान से हाथ धो देता है।
जाम में फंसी रहती हैं एंबुलेंस
जिला अस्पताल रोड पर दिन में कई बार जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें कई बार मरीज को लेकर अस्पताल आ रही एंबुलेंस भी फंस जाती है। ऐसे में मरीज की जान को खतरा बना रहता है।
तुरंत राहत पहुंचाना मुश्किल
शहर की सड़कों पर लगने वाले जाम के कारण आग लगने की घटना होने पर मौके पर जा रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जाम में फंस जाती हैं, जिससे मौके में पहुंचने में देर हो जाती है और तब आग विकराल हो जाती है।
कड़े किए गए है नियम
पुलिस अधिकारियों का मानना है कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने का जुर्माना कम होने से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसी वजह से शासन ने जुर्माना में बढ़ोत्तरी की है।
अब इतना वसूला जा रहा जुर्माना
जुर्माना नए नियम
2000- ओवर स्पीड हल्के वाहन
4000- ओवर स्पीड भारी वाहन
2000- खतरनाक तरीके से वाहन चलाना
500- नो पार्किंग में वाहन खड़ा करना
5000- नो एंट्री में वाहन चलाना
1000- असत्य सूचना देना
5000- आरसी न होने पर
500- बिना सीट बेल्ट
2000- बिना बीमा के वाहन चलाना
2500- ध्वनि व वायू प्रदूषण व काली फिल्म चढ़ाकर वाहन चलाना
2500- 12 माह से अधिक समय तक अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड वाहन चलाना
2500- अनधिकृत व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना
2500 - किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाना
500- मांग पर लाइसेंस न देना
500- अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देना
500 - बिना हेलमेट वाहन चालाना
300- दो पहिया वाहन पर तीन सवारी बैठना
10,000- इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देना
500- मोबाइल व वाकमेन कान में लगाकर वाहन चलाना
300- दोषपूर्ण नंबर प्लेट
300- यातायात संकेतों का उल्लंघन
वर्जन
इमरजेंसी वाहनों को तुरंत रास्ता देना चाहिए, ऐसा न करने पर दस हजार रुपए जुर्माना भुगतना पड़ सकता है और छह महीने की सजा भी हो सकती है।
सुभाष चंद्र गंगवार, एसपी ट्रैफिक