नया डाटा व सॉफ्टवेयर हो रहा अपलोड, 15 जून से ऑनलाइन टैक्स व्यवस्था होगी शुरू

स्पॉट बिलिंग मशीनों में भी 10 फीसदी छूट के मुताबिक रिवाइज्ड डाटा हो रहा अपलोड

सर्वे टीम भवन की फोटों खींच तैयार करेगी फाइल, करदाताओं की पहचान होगी पुख्ता

BAREILLY: शहर की जनता को टैक्स की दरों में कमी की सौगात देने के बाद नगर निगम सभी करदाताओं को टैक्स के दायरे में लाने की कवायद में तेजी से जुट गया है। निगम अपनी सीमा के तहत आने वाले सवा लाख करदाताओं से टैक्स वसूली के अभियान में जून से कमर कस चुका है। लेकिन करीब 70 हजार से ज्यादा अब भी ऐसे हैं, जिन्हें टैक्स के दायरे में लाकर करदाता बनाने की तैयारी है। इसी कड़ी में निगम का जोर ऐसी नई कॉलोनियों पर रहेगा, जो बीते कुछ साल में निगम सीमा में डेवलप हुई मगर वहां के लोग टैक्स जमा करने में कभी जिम्मेदार नहीं बने। वहीं नए करदाताओं

की पहचान के लिए उनके भवनों की फोटों खींचकर उनकी फाइल तैयार की जाएगी।

नहीं आता नई कॉलोनी से टैक्स

मेयर डॉ। आईएस तोमर के निर्देश पर टैक्स विभाग के जिम्मेदार नए करदाताओं को रजिस्टर्ड कराने व सर्वे में छूट गए भवनों को ट्रेस करने में इस गर्मी पसीना बहाएंगे। मेयर ने टैक्स विभाग के अधिकारियों को साफ किया कि 6 महीने सिर्फ वसूली पर रहे पूरा जोर। मेयर के निर्देश के बाद शहर के नएमकानों के साथ ही वे कॉलोनी भी टैक्स के राडार पर रहेंगी जहां से निगम को टैक्स वसूली नहीं होती। पिछले 10 साल के दौरान निगम की सीमा में करीब सवा सौ से ज्यादा कॉलोनियां व मोहल्ले डेवलेप हुए जहां निगम की सुविधाओं की मांग की जाती है, पर वहां से निगम को टैक्स नहीं मिलता।

ऑनलाइन बिलिंग 15 जून से

निगम की ओर से ऑफलाइन बिलिंग की शुरुआत बीते मंडे 8 जून से हो गई है। पब्लिक अपने पुराने बिल या रसीद के आधार पर नई रिवाइज्ड दरों पर अपना टैक्स चुकाने निगम के कंम्प्यूटर विभाग पहुंच रही। वहीं निगम की ओर से पब्लिक को ऑनलाइन बिलिंग व पेमेंट की भी सौगात दी गई है। लेकिन यह व्यवस्था 15 जून से शुरू हो सकेगी। 31 जुलाई तक एकमुश्त टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की छूट निगम की ओर से दी गई है। इसके चलते लखनऊ से बरेली निगम सॉफ्टवेयर अपलोड कर रहा है। जिससे करदाता के पुराने डाटा के आधार पर उन्हें 10 फीसदी की छूट का फायदा ऑनलाइन बिलिंग व पेमेंट में मिल सकें।

यूं करें ऑनलाइन पेमेंट

1 - निगम की वेबसाइट www.ठ्ठड्डद्दड्डह्मठ्ठद्बद्दड्डद्वढ्डड्डह्मद्गद्बद्यद्य4.ष्श्रद्व पर लॉग इन करें

2- होम पेज पर 'अपना सम्पत्ति कर देखे भरें' पर क्लिक करें।

3- बिल ऑप्शन में अपने पुराने टैक्स बिल या रसीद में प्रिंटेड कम्प्यूटर आईडी भरें।

4- कम्प्यूटर आईडी न होने पर अपना मोहल्ले का नाम भर मकान नं। भरें।

5- सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करें, आपका बिल स्क्रीन पर आ जाएगा।

6- अपना बिल भुगतान करने के लिए 'पेमेंट नाउ' पर क्लिक करें।

7- ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग, डेबिट कार्ड व क्रेडिट कार्ड से हो सकता है।

8- ऑनलाइन पेमेंट भारत के सभी नेशनलाइज्ड बैंक के एकाउंट व कार्ड से ही होगा।

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सर्वे में छूट चुके भवनों के साथ ही नए भवनों को भी ट्रेस आउट किया जाएगा। ऐसी कॉलोनियां जो निगम सीमा में कुछ साल पहले डेवलेप हुई लेकिन वहां से टैक्स नहीं आता वहां पर भी टैक्स वसूली अभियान तेज रहेगा। ऑनलाइन व स्पॉट बिलिंग व्यवस्था अगले हफ्ते से शुरू होगी।

- ईश शक्ति कुमार सिंह, प्रभारी अपर नगर आयुक्त