- पासपोर्ट जारी होने के पांच साल बाद पासपोर्ट में कोई बदलाव नहीं हो सकेगा

- हर महीने जारी होने वाले पासपोर्ट में 5 परसेंट माइनर बच्चों का होता है पासपोर्ट

>BAREILLY:

आपके बच्चे के पासपोर्ट में कोई खामी है और आप उसमें करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो जल्द से जल्द करा लें। पासपोर्ट जारी होने के पांच साल बाद करेक्शन में सुधार नहीं किया जाएगा। पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने नया नियम लागू किया है। जिसके तहत अब माइनर पासपोर्ट में करेक्शन सिर्फ पांच वर्ष के अंदर ही हो सकेगा। अन्यथा, नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा।

पांच वर्ष बाद कोई बदलाव नहीं

मालूम हो कि हर महीने बरेली पासपोर्ट ऑफिस से टोटल 11 से 12 हजार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं। जिसमें 5 परसेंट से अधिक पासपोर्ट माइनर बच्चों के होते हैं। अपने साथ-साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को भी पासपोर्ट बनवाना उचित समझते हैं। जबकि कई बार माइनर पासपोर्ट बनवाते समय पेरेंट्स बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस आदि कॉलम में कोई गलती कर देते हैं। नए नियम के मुताबिक अब गलती में सुधार सिर्फ पांच वर्ष के अंदर-अंदर ही कराना होगा। पांच वर्ष बीतने के बाद करेक्शन नहीं होगा।

जॉब और फॉरेन जाने में समस्या

पासपोर्ट में किसी प्रकार की गलती होने पर फॉरेन जाने के साथ-साथ जॉब करने में प्रॉब्लम आती है। पासपोर्ट और मार्कशीट में नेम और डेट ऑफ बर्थ में अंतर होने से नौकरी में अड़ंगा पैदा होता है। वहीं बात करें फॉरेन में एजुकेशन की तो किसी अच्छी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने में दिक्कत आ सकती है। यही नहीं आपको फॉरेन से लौटाया जा सकता है। पासपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि ऐसे कई लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं।

माइनर पासपोर्ट में कोई गलती है, तो उसे पांच साल के अंदर सही करवाना कम्पल्सरी है। इसके बाद पासपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

नवीन चंद्र विष्ट, असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी