-चाइल्ड मैरिज के कानून से अंजान थी मां

-नवाबगंज में कम ऐज में लड़की की हो रही थी शादी, चाइल्ड लाइन ने दी पुलिस को सूचना

- पुलिस ने रुकवाई शादी, कोर्ट ने कहा- एक मंथ में बालिग होने पर कर सकते शादी

बरेली: भारत में शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल है। साथ ही बाल विवाह रोकथाम 2006 के तहत इससे कम उम्र में शादी गैर-कानूनी है, लेकिन हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लोग कानून से अंजान हैं और कम उम्र में ही बच्चों की शादी कर रहे हैं, वो भी तब जब गवर्नमेंट की ओर से न जाने कितने अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंपेन चलाए जा रहे हैं। नया मामला शहर के नवाबगंज थानाक्षेत्र का है जहां पर 26 नवंबर को आयी बारात को बिना दुल्हन लिए वापस लौटना पड़ा, क्योकि बारात के स्वागत से पहले ही कॉलर ने नाबालिग की निकाह की शिकायत चाइल्ड लाइन पर कर दी थी। जिसके बाद लड़के वालों को पुलिस की माननी पड़ी और बारात वापस ले जानी पड़ी। वहीं लड़की के नाबालिग होने की बात से लड़के वालों को पता नहीं थी जबकि लड़की की मां भी चाइल्ड मैरिज के कानून से अंजान थी।

पेट पालने में हो रही दिक्कत

नाबालिग के चार और भाई बहन है। इनके पिता का देहांत 11 साल पहले हो गया था जिसके बाद सारे भाई बहन और उनकी मां दिल्ली में एक साथ कढ़ाई और कटिंग का काम करके पेट पालते हैं। वहीं लड़की मां को भी हाल ही में पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। इसके चलते अब वह ज्यादा काम नहीं कर पाती है। लड़की को दसवीं तक पढ़ाने के बाद अब उसकी मां उसका निकाह करा रही थी लेकिन नाबालिग का निकाह होने की शिकायत के बाद चाइल्ड लाइन और पुलिस द्वारा यह निकाह रोक दिया गया। मां का कहना है कि पूरे सामाज में हमारी बहुत बेइज्जती हुई है, मैंने खुद हाथ जोड़कर बारात को वापस भेजा है।

सिर्फ एक महीना था बाकी

लड़की को बालिग होने में सिर्फ एक महीना ही रह गया है, लेकिन कानून तो किसी तरह की ढि़लाई नहीं करता है। इसी के चलते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निकाह रुकवा दिया। वहीं लड़की की मां ने बताया कि वो सब इस बात से अंजान थे कि 18 साल पूरे होने पर ही लड़की की शादी की जा सकती है। साथ उसने यह भी कहा कि लॉकडाउन में तो न जाने कितनी छोटी बच्चियों की शादी हुई, मेरी बेटी का तो 18 साल पूरे होने में एक महीना ही बचा था। अगर हमको पता होता तो हम एक महीना और रुक जाते।

सीडब्ल्यूसी में हुआ फैसला

चाइल्ड मैरिज का केस सीडब्लयूसी पहुंचा, जहां 1 दिसंबर को नाबालिग और उसकी मां की पेश्ी हुई। उन्होंने अंजाने में निकाह करने की बात स्वीकार की। जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने प्रधान से लिखा हुआ पत्र और एफिडेविट मंगवाया फिर वेडनेसडे को मेजिस्ट्रेट डीएन शर्मा ने आदेश दिया कि 18 साल पूरे होने के बाद ही नाबालिग का विवाह कराया जाएगा। 3 जनवरी 2021 से पुर्व विवाह न कराया जाए अथवा दण्ड के भागीदार होंगे। आदेश की एक कॉपी जिला विभाग को भेजी गयी, और दूसरी बाल कल्याण समिति को दी गई।

चाइल्ड लाइन द्वारा लड़की की काउंसलिंग करायी गई है जिससे संज्ञान में आया कि लड़की नाबालिग है। चाइल्ड लाइन और पुलिस द्वारा निकाह को रुकवा दिया गया था। अब 3 जनवरी के बाद ही लड़की का निकाह कराया जा सकता है।

डॉ। डीएन शर्मा, मेजिस्ट्रेट सीडब्ल्यूसी