नगर निगम में बैन करेंसी से टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख

नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर में 5.16 करोड़ का टैक्स जमा

>BAREILLY: नोटबंदी में बैन हुई 500-1000 की करेंसी से नगर निगम में टैक्स जमा करने की छूट थर्सडे रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। शहर के ऐसे करदाता जिन्होंने निगम को 2016-17 या इससे पहले तक का अपना हाउस टैक्स अदा नहीं किया है, वे थर्सडे रात 12 बजे तक अपना बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं। चीफ टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, सीटीएओ राकेश कुमार सोनकर ने बताया कि थर्सडे को रात 12 बजे तक निगम में टैक्स विंडो खुली रहेंगी। करदाता 500-1000 के पुराने नोट से अपना बकाया टैक्स जमा कर सकते हैं। 8 नवंबर की रात नोटबंदी के बाद से ही निगम में 14 दिसम्बर तक कुल 5.16 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो चुका है।

जनवरी से चलेगा अभियान

पुरानी बैन करेंसी से टैक्स जमा करने की मियाद पूरी होने के बाद निगम बकाएदारों से वसूली अभियान शुरू करेगा। सीटीएओ ने बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते से बड़े बकाएदारों से वसूली अभियान की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि टैक्स विभाग अक्टूबर से बड़े बकाएदारों के खिलाफ अभियान शुरू करने के दावा करता आया है। जो फुस्स साबित हुआ है। वर्ष 2016-15 में निगम के पास कुल टैक्स व रेंट 25,13,18,604 रुपए जमा हो चुका है। वहीं शासन से मिले टैक्स टारगेट 60 करोड़ के हिसाब से निगम को महज 3 महीने में करीब 35 करोड़ का टैक्स वसूलना है।

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नगर निगम में टैक्स की स्थिति

साल 2015-16 में टैक्स टारगेट - 54.23 करोड़

साल 2015-16 में टैक्स वसूली- 55.44 करोड़

टैक्स वसूली फीसदी में - 102 फीसद

साल 2016-17 में टैक्स टारगेट - 60 करोड़

शहर में रजिस्टर्ड करदाता - 1.45 लाख

टैक्स जमा करने वाले करदाता - 19 हजार

14 दिसम्बर 2016 तक वसूली - 25.13 करोड़

टैक्स वसूली फीसद में - 42 फीसद