- एड्रेस और बैंक पासबुक नहीं बनेगी बाधा

- पासपोर्ट में नया बैंक पासबुक भी करेगा काम

- रेंट एग्रीमेंट के जरिए बना सकते हैं पासपोर्ट

BAREILLY: आप अपने होम टाउन से दूर रहते हैं और आपको पासपोर्ट बनवाना है, तो टेंशन मत लीजिए। क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ने पासपोर्ट बनवाने के रूल्स में कुछ चेंजेज किए हैं। नए रूल्स के अनुसार अप्लीकेंट्स अब एक साल से कम के रेंट एग्रीमेंट पर भी पासपोर्ट बनवा सकेंगे। इसके लिए शर्त यह है कि, आपका एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार ऑफिस (उप पंजीयक कार्यालय) में रजिस्टर्ड होना चाहिए। वहीं बैंक के पासबुक को लेकर भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने आवेदक को राहत दी है। अब बैंक का पासबुक एक साल पुराना होना आवश्यक नहीं है।

लोगों को मिलेगी राहत

पासपोर्ट बनवाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम प्रोफेशनल को होती है। ऐसे लोग जल्दी-जल्दी शहर बदलते रहते हैं। उनके सामने दिक्कत यह होती है कि वे एक साल से ज्यादा का रेंट एग्रीमेंट कैसे मैनेज करें। पासपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि अप्लीकेंट्स को आवेदन करते वक्त वह रेंट पर जहां-जहां भी रहे हैं, उस बात का जिक्र आवेदन में अवश्य करें। जिससे पुलिस वेरिफिकेशन में आसानी हो सके।

एड्रेस को लेकर होती थी दिक्कत

पुलिस वेरिफिकेशन से पहले ही अदर जगह सेटल होने से पासपोर्ट जारी होने पर ब्रेक लग लग जाता था। आवेदन के बाद रिलेटेड व्यक्ति का पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद सारी जानकारी पासपोर्ट डिपार्टमेंट भेजी जाती है। थाने से मिली जानकारी में लिखा रहता है कि, अप्लीकेंट्स को वर्तमान पते पर रहते हुए एक साल से कम समय हुआ है। जब यह रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाती है तो नियम के अकॉर्डिग पासपोर्ट 'नॉट क्लियर केटेगरी' में आकर रुक जाता था।

पुराना पासबुक होना जरूरी नहीं

पासपोर्ट अधिकारियों के अकॉर्डिग पहले एक साल पुराना बैंक पासबुक होना कम्पल्सरी था। अब एक दो वीक का बना नया बैंक पासबुक भी आवेदन के वक्त अप्लीकेंट्स लगा सकते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए इस बदलाव से अप्लीकेंट्स को काफी हद तक राहत मिल सकेगी।

सावधानी है जरूरी

- डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए।

- पहले भी पासपोर्ट जारी हो चुका है इसकी जानकारी जरूर दें।

- एड्रेस की सही-सही जानकारी देना जरूरी।

- पासपोर्ट जारी होने तक एड्रेस चेंज करने से बचें।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

- डिपार्टमेंट की वेबसाइट ((www.passportindia.gov.in) पर लॉग इन कर यूजर आईडी बनाए और अपना पासवर्ड निर्धारित करें।

- ऑनलाइन आवेदन फार्म भरे और जमा करें (आप अपने संबंधित डॉक्यूमेंट को स्कैन कर अपलोड भी कर सकते हैं) अप्लीकेंशन रेफरेंस नंबर (एआरएन) लिख ले, एवं अप्वॉइटमेंट निर्धारित करें और अप्वॉइटमेंट स्लीप का प्रिंट ले।

-अप्वॉइटमेंट की डेट पर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) पर जाए।

- पीएसके पर जाने से पहले आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अप्लीकेंट्स खुद जाए। क्योंकि फोटोग्राफ पीएसके पर ही खीेंचे जाने की व्यवस्था होती है।

- टॉल फ्री नंबर 1800-258-1800 पर कॉल कर सूचना ले सकते हैं।

अप्लीकेंट्स एक साल तक जिस जगह भी रेंट पर रहा है, उस बात का जिक्र आवेदन में अवश्य करे। यदि बैंक पासबुक एक साल पुराना नहीं भी है तो अप्लीकेंट्स आवेदन कर सकते हैं।

नवीन चंद्र बिष्ट, असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, बरेली रीजन