गलत बिल आने पर कंज्यूमर ने स्थायी लोक अदालत में की थी शिकायत, कोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला

>BAREILLY:

बिजली विभाग ने सुभाषनगर के पॉल कॉलोनी निवासी एक कंज्यूमर को कनेक्शन देने से सात महीना पहले का बिल थमा दिया। कनेक्शन मिलने से पहले का बिल मिलने पर भुक्तभोगी ने विभाग के दर्जनों बार विभाग के चक्कर लगाए लेकिन विभाग ने सुनवाई नहीं की। इसके उन्होंने बाद स्थायी लोक अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट ने थर्सडे को उनके पक्ष में फैसला सुनाया है।

थमाया 8,886 का बिजली बिल

सुभाषनगर के पाल कॉलोनी निवासी गुलाम हुसैन ने अपनी दुकान के लिए एक किलोवॉट के कनेक्शन के लिए गत 13 नवंबर 2014 को अप्लाई किया था। इसके लिए उन्होंने 2,480 रुपए जमा किए थे, लेकिन विभाग ने उन्हें 25 जून 2015 को बिजली कनेक्शन दिया। इस दौरान उनकी दुकान में मीटर भी लगा दिया गया। इसके बाद 18 नवंबर 2015 को जब गुलाम हुसैन के पास जब बिल पहुंची तो इसको देखकर उनका सिर चकरा गया। दरअसल, विभाग ने उन्हें बिल जून 2015 के हिसाब से 8,886 रुपए दे दी। जब भुक्तभोगी ने इस बात की शिकायत की तो, अधिकारियों ने समस्याओं को निस्तारण नहीं किया। इसके चलते वह दर्जनों बार विभाग का चक्कर काटते रहे।

कोर्ट में दर्ज करा दिया मामला

विभाग की लापरवाही से तंग आकर गुलाम हुसैन ने स्थायी लोक अदालत में बिजली विभाग के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के प्रेसीडेंट देवेंद्र कुमार मिश्र, सीनियर सदस्य चंद्र प्रकाश अरोरा और सदस्य शशि बाला सक्सेना ने पीडि़त के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब विभाग ने नवंबर 2014 में कनेक्शन नहीं दिया तो बिल कैसे वसूल सकता है। इसलिए बिजली विभाग पीडि़त से एक किलोवॉट की दर से 25 जून 2015 से मीटर लगाने और कनेक्शन देने के बाद से बिल दे।