मीटर में गड़बड़ी करने की बात कहकर भेज दिया था 11 लाख का बिल

>BAREILLY:

शहर के सैलानी निवासी एक व्यक्ति पर 11 लाख रुपए का बिल भेजने के मामले में स्थानीय लोक अदालत ने फ्राइडे कंज्यूमर के पक्ष में फैसला सुनाया है। पीडि़त उपभोक्ता ने ज्यादा बिल आने पर बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की थी लेकिन सुनवाई न होने पर स्थायी लोक अदालत में गुहार लगाई थी।

थाम दिया 11 लाख का 'करंट'

सैलानी निवासी राम धुन का 27 हार्स पावर का बिजली कनेक्शन है। गत 9 जुलाई 2015 को मीटर के खराब होने पर कर्मचारियों ने मीटर बदल कर नया मीटर लगा दिया। इसके बाद खराब मीटर का सीलिंग सर्टिफिकेट थमाकर कर्मचारियों ने उन्हें विभाग आने को कहा। जब वह विभाग पहुंचे तो मीटर में गड़बड़ी किए जाने की बात कह कर कर्मचारियों ने राम धुन से सौदेबाजी करने लगे। कर्मचारियों की बात नहीं मनाने पर 9 अक्टूबर 2015 को 5,40,000 रुपए शमन शुल्क और राजस्व निर्धारण सहित 11,22,803 रुपए का बिल थमा ि1दया गया।

पीडि़त के पक्ष में सुनाया फैसला

इस बात की शिकायत राम धुन ने बिजली विभाग के अधिकारियों से की लेकिन उन्होंने समस्याओं का निस्तारण करने की बजाया चलता कर दिया। जिसके बाद राम धुन ने इस बात की शिकायत एडवोकेट के माध्यम से स्थायी लोक अदालत में दर्ज करा दी। मामले की सुनवाई करते हुए फ्राइडे को अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्र, सीनियर सदस्य चंद्र प्रकाश अरोरा और सदस्य शशि बाला सक्सेना ने पीडि़त के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने विभाग की ओर से जारी नोटिस को निरस्त कर लगाया गया 5,40,000 शमन शुल्क न लेने का आदेश दिया। हालांकि राजस्व निर्धारण का पैसा पीडि़त को जमा करना होगा।