- बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत

- शिक्षा निदेशक बेसिक ने जारी किए आदेश

क्चन्क्त्रश्वढ्ढरुरुङ्घ:

बेसिक शिक्षा के कर्मचारियों को शासन ने बड़ी राहत दी है। विभाग से जुड़े शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को अब अवकाश मंजूर कराने या रिटायरमेंट के बाद अपने देयकों का भुगतान कराने के लिए विभागों के बाबुओं के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शिक्षा निदेशक बेसिक ने इस संबंध में सभी बीएसए और अन्य अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कर्मचारियों की किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

7 दिन में अवकाश मंजूर

आदेश में कहा गया है कि विभाग के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश, मातृत्व या पितृत्व अवकाश के आवेदन का निस्तारण तीन से सात दिन में करना होगा।

निर्धारित समय पर वेतन वृद्धि

आदेश में उन्होंने यह भी कहा कि बेसिक के कर्मचारियों का वेतन भी निर्धारित समय पर बढ़ाया जाएगा। वहीं अगर किसी कर्मचारी का कोई भी भुगतान बचा हुआ है तो उसका भुगतान भी 7 दिन के अंदर करना होगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के दिन ही सभी देयकों का भुगतान भी करने के आदेश दिए गए हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भी सात दिन के अंदर मंजूर करके भुगतान कराया जाएगा।

शिक्षक संघ ने खुशी जताई

कर्मचारी हित में लिए गए निर्णय की प्राथमिक शिक्षक संघ ने सराहना की। प्रदेश संगठन मंत्री हरीश बाबू शर्मा ने कहा कि यदि अधिकारी इसे ईमानदारी से लागू करें तो शिक्षक तनावमुक्त होकर कार्य कर सकेंगे।