-संभागीय परिवहन अधिकारी ने डीआईओएस को पत्र भेजकर मांगा डाटा

- डाटा वेरिफिकेशन के बाद ही स्कूल में चलेंगे वाहन, ड्राइवर्स को देना होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट

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98 स्कूल हैं शहर में लगभग

59 स्कूल सदर

14 स्कूल आंवला

7 स्कूल फरीदपुर

3 स्कूल मीरगंज

6 स्कूल नवाबगंज

बरेली : निजी स्कूलों में बच्चों को घर से लेने और वापस छोड़ने के लिए लगे वाहनों को अब वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। स्कूली वाहनों के ड्राइवर्स को स्कूल में सारी डिटेल देनी होगी। जिला संभागीय परिवहन अधिकारी ने डीआईओएस से स्कूलों में चलने वाले वाहनों की जानकारी मांगी है। डीआईओएस ने सभी स्कूल और कॉलेजेज को पत्र जारी कर 9 अगस्त 2019 तक डिटेल्स मांगी है। डीआईओएस ने बताया कि सभी स्कूल और कॉलेजेज की जानकारी मिलते ही आरटीओ को भेजी जाएगी। इसके बाद अधिकारी डिटेल के हिसाब से स्कूलों में क्रॉस चेक करेंगे। डिटेल्स में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित स्कूल और कॉलेजज पर कार्रवाई की जाएगी।

11 प्वॉइंटस पर मांगी रिपोर्ट

संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी स्कूल्स और कॉलेजज से 11 प्वॉइंटस पर रिपोर्ट मांगी है। जोकि दो दिन में आरटीओ में डीआईओएस को जमा करनी होगी। तय समय में रिपोर्ट न देने पर कार्रवाई की जाएगी।

इनकी देनी होगी जानकारी

-डिस्ट्रिक का नेम

-स्कूल या कॉलेज का नेम

-कांट्रैक्ट व्हीकल समेत सभी वाहनों की संख्या

-ड्राइवर्स की संख्या

-ड्राइवर्स का नेम और उनके पिता का नेम

-ड्राइवर्स का एड्रैस

-पुलिस से सत्यापित कैरेक्टर सर्टिफिकेट

-असत्यापित स्कूल वाहन चालकों की डिटेल

-ड्राइवर्स के लाइसेंस का नंबर व वैधता

-ड्राइवर्स की फोटो

बिना वेरिफकेशन के लगे सैकड़ों वाहन

डिस्ट्रिक्ट में बरेली शहर के अलावा, आंवला, बहेड़ी, फरीदपुर, मीरगंज तहसील क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में वाहन बगैर वेरिफिकेशन के चलाए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी तक किसी स्कूल ओनर या फिर वाहन ओनर ने स्कूल में चलने वाले वाहनों का वेरिफिकेशन तक नहीं कराया है।

ये बदले नियम

-बस और वैन 15 वर्ष पुरानी से अधिक नहीं चल सकते हैं।

-बिना सीट बेल्ट के कोई भी छात्र नहीं बैठेगा।

-पार्किंग स्थल पर भी सीसीटीवी कैमरे होंगे।

-सभी वाहनों में जीपीएस होना जरूरी।

-सभी वाहनों के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे जरूरी।

नहीं कर रहे रूल्स फॉलो

सरकार की तरफ से हाल ही में मोटर की नई नियमावली 2019 को लागू किया है। इसमें कई अहम बदलाव किए गए है। रूल्स फॉलो कराने के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी ने डीआईओएस को पत्र भेजकर डिटेल्स मांगी है। ताकि रूल्स फॉलो नहीं करने वाले स्कूल्स और वाहन ओनर के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

यह होगा फायदा

-हादसे कम होंगे।

-बच्चा सेफ रहेगा।

-ड्राइवर की पूरी डिटेल होगी।

-अनहोनी होने पर सीसीटीवी से पता चल सकेगा।

-कैरेक्टर सही न होने पर ड्राइवर बदला जा सकेगा।

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परिवहन विभाग की तरफ से पत्र मिला जिसमें मोटर की नई नियमावली को फॉलो कराने की बात थी। सभी स्कूल कॉलजेज के लिए पत्र भेजकर डिटेल्स 9 अगस्त तक मांगी है। डिटेल्स मिलते ही वाहनों डिटेल्स परिहवन विभाग को भेजी जाएगी। ताकि रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सके।

डॉ। अचल मिश्रा, डीआईओएस