-शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में बिक रहा है मादक पदार्थ

BAREILLY

शहर में विद्यालय के सामने पान-मासले और गुटखा आदि बिक रहा है। जिसका गलत असर बच्चों के बाल मन पर पड़ रहा है। बच्चों को इसकी लत लग जा रही और वे नशे की गिरफ्त में जकड़ जाते हैं। आई नेक्स्ट शहर के कई विद्यालय के बाहर रियलिटी चेक किया तो यह हकीकत सामने आई। यह हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइड लाइन है कि विद्यालय के सामने मादक पदार्थ नहीं बिक सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की अनदेखी के चलते ऐसा हो रहा है।

200 रुपए दंड का है प्रावधान

स्कूल्स के सामने किसी पर तरह के मादक पदार्थ के बेचन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीओपीए 2003 की धारा 6 बी के अंतर्गत शिक्षण संस्थान से 100 गज के दायरे में बेचने पर पाबंदी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा है। साथ ही इस कानून के उल्लंघन पर 200 रुपए की आर्थिक दंड का प्रावधान भी है। बावजूद इसके शहर में शिक्षण संस्थानों के बाहर पान-मसाले, गुटखा समेत तमाम मादक पदार्थ आसानी से बिकते हुए देखे जा सकते हैं। दिक्कत यह है ऐसा करने वालों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन और विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। नतीजतन ऐसा करने वालों को खुली छूट मिली हुई है। जबकि विभागीय अधिकारी कार्रवाई के नाम पर गेंद प्रशासन के पाले में डालकर अपना किनारा कर ले रहे हैं।

स्कूल्स कैंपस के आसपास गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा। ताकि इस पर पाबंदी लग सके। वहीं, स्कूल्स कैंपस के आसपास गुटखे और पान मसाले की बिक्री रुकवाने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए जाएंगे।

एश्वर्या लक्ष्मी यादव, बीएसए

कॉलेज कैंपस के पास पान मसाले बेचना गलत है। जल्द ही इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन और पुलिस की मदद ली जाएगी।

मुन्ने अली खां, डीआईओएस