गोरखपुर (ब्यूरो).वीसी प्रो। एके सिंह ने बताया कि निजी व राजकीय महाविद्यालयों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं। प्राइवेट महाविद्यालयों में सौ सीट पर 1.50 लाख व 60 सीट पर 1.30 लाख रुपए तथा राजकीय महाविद्यालयों में सौ सीट पर 40 हजार व 60 सीट पर 30 हजार रुपए तय किए गए हैं। प्राइवेट महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर के प्रति स्टूडेंट्स के हिसाब से पांच हजार व राजकीय महाविद्यालयों से दो हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क लिए जाएंगे। महाविद्यालयों को 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा और शुल्क देने होंगे। राजकीय के लिए शुल्क 30 से 40 हजार रुपए तय किए गए हैं। यह शुल्क कार्यपरिषद की बैठक के बाद घट-बढ़ सकता है। परिषद ने कम किया तो महाविद्यालयों को बची धनराशि वापस की जाएगी, ज्यादा तय किया तो उनसे लिया जाएगा। इसी के साथ नया महाविद्यालय खोलने के लिए एक लाख रुपए का शुल्क तय किया है। अनुमति मिलने के बाद नहीं महाविद्यालय शुरू नहीं करने पर अगले साल पुन: 50 हजार रुपए लिए जाएंगे। तीसरे साल अनुमति निरस्त कर दी जाएगी। नये सिरे से आवेदन करना होगा।