- एक माह पहले शहर में 1500 कंज्यूमर्स पर हुई थी एफआईआर

- बिल जमा करने के बाद सम्मन शुल्क भी करना होगा जमा

GORAKHPUR: इन दिनों बिजली विभाग में कनेक्शन काटने वाले उपभोक्ताओं को चक्कर लगाना पड़ रहा है। एक माह पहले बिजली चेकिंग के दौरान बकाया पर शहर के करीब 1500 से अधिक कंज्यूमर्स पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब यह कंज्यूमर्स परेशान होकर बिजली विभाग ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं कि उन पर हुई एफआईआर कैसे समाप्त होगी।

ऐसे होगा सामाधान

महानगर विद्युत वितरण निगम के एक्सईएन संजय यादव का कहना है कि इस मामले में कंज्यूमर्स को सबसे पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर किसी पर बिजली चोरी में धारा 138 के तहत एफआईआर हो गई है तो वह किसी भी अनजान या किसी अन्य व्यक्ति से न मिले, बल्कि अपने एरिया के जेई, एसडीओ या एक्सईएन से सीधे मिले और अपनी पूरी बात बताए। उन्होंने बताया कि जिस भी कंज्यूमर्स पर एफआईआर हुई है, उनको तीन मुख्य कार्य करने होंगे। इसमें सबसे पहले कंज्यूमर्स अपना बकाया बिल जमा करें। अगर बिल गड़बड़ है तो कंप्लेन करें, तत्काल सही किया जाएगा, उसके बाद 10 हजार रुपए का सम्मन शुल्क जमा करे। यह दोनों प्रक्रिया अपनाने के बाद कंज्यूमर्स को विभाग को एफआईआर वापस लेने का एक पत्र देगा, जो संबंधित थाने पर जमा कर दें। इसमें एक भी कार्य न करने पर कंज्यूमर्स पर एफआइआर दर्ज ही रहेगी।

क्यों दर्ज हुई थी एफआईआर

मार्च और अप्रैल में बड़े स्तर पर शहर में बिजली चेकिंग का कार्य हुआ था, इसमें हजारों कंज्यूमर्स की लाइट काटी गई थी। बाद में कुछ कंज्यूर्मस बिना पैसा जमा किए ही कनेक्शन जोड़ लिया था। उन्हीं कंज्यूमर्स की लिस्ट बनाकर चेकिंग की गई थी और इस चेकिंग में पकड़े गए कंज्यूमर्स पर बिजली चोरी का एफआईआर दर्ज कराई गई थी।