- 2004 में सिद्धार्थनगर जिले में धारा 144 लागू होने के बावजूद डुमरियागंज में की थी सभा

- 100 से अधिक लोगों के खिलाफ प्रशासन ने किया था मुकदमा

GORAKHPUR:

बारह साल पुराने मामले में सोमवार को सिद्धार्थनगर जिले के सीजेएम कोर्ट में पेश हुए गोरखपुर सदर सांसद योगी आदित्यनाथ को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। 2004 में डूमरियागंज में एक हिन्दू बालिका की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वहां व्यापक स्तर पर आंदोलन हुआ था और प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया था। सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने इसका उल्लंघन कर डुमरियागंज में जन सभा की थी। इस मामले में कोर्ट ने दो माह पहले इस मामले में आरोपी बने योगी आदित्यनाथ के साथ पांच अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सोमवार को अपर मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर मिश्रा ने सुनवाई करते हुए योगी आदित्यनाथ और हिन्दू युवा वाहिनी प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह सहित पांच अन्य लोगों की जमानत मंजूर कर ली। इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, सुनील सिंह, राम लक्ष्मण, श्यामधनी राही सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे।

प्रदेश सरकार का दो एजेंडा मुस्लिम आरक्षण और सैफई का बजट

सदर सांसद योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। मुझे जैसे ही जानकारी हुई कि कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, मैं न्यायालय आ गया। प्रदेश सरकार को विकास से कुछ भी लेना-देना नहीं है। प्रदेश सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा मुस्लिम आरक्षण लागू कराना है। दूसरा एजेंडा सैफई के लिए बजट पास करना। पिछले पांच साल में प्रदेश सरकार के बजट का रिकार्ड अगर जनता मांगे तो सबसे अधिक बजट सैफई में खर्च हुआ है।