GORAKHPUR: कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए पुलिस को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर फैल रही अफवाहों को देखते हुए कानून-व्यवस्था पर विशेष नजर रखने की हिदायत दी गई है। साथ ही किसी व्यक्ति के संक्रमित होने की सूचना पर उसे अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसको लेकर एसएसपी डॉ। सुनील गुप्त ने मातहतों के साथ बुधवार को अपने कार्यालय में बैठक भी की है।

कई जिलों से संक्रमित व्यक्ति के अस्पताल से भाग जाने की आ रही खबरों को देखते हुए भी पुलिस को अलर्ट किया गया है। शासन ने संक्रमण के संदेह में आए व्यक्ति की हर हाल में जांच कराने का निर्देश दिया है। वह व्यक्ति यदि स्वेच्छा से परीक्षण के लिए आने को तैयार नहीं होता है तो पुलिस को बल प्रयोग कर उसे अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। किसी कॉलोनी, आवासीय सोसाइटी या गांव में किसी संक्रमित व्यक्ति के कई दिन से रहने की पुष्टि होने पर एहतियात के तौर पर उसे खाली भी कराया जा सकता है। ऐसी स्थित के लिए भी पुलिस को तैयार रहने को कहा गया है।

यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होने की सूचना छिपाता है तो महामारी अधिनियम 1896 के तहत उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए भी पुलिस को तैयार रहने के लिए कहा गया है। बता दें कि कोराना वायरस का संक्रमण बढऩे के साथ ही प्रदेश में इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। यह अधिनियम लागू होने के बाद स्वास्थ्य के लिहाज से आपात स्थिति मानी जाती है। अन्य तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए जिस स्तर की पुलिस की तैयारी होती है, इस अधिनियम के लागू होने के बाद उसी स्तर की तैयारी रखनी होगी है।

वर्जन

पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लोगों से सावधानी बरते की अपील है। संक्रमण को लेकर अफवाहों पर ध्यान न दें। कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

डा। सुनील गुप्ता, एसएसपी