गोरखपुर (ब्यूरो)। फुल और हाफ दोनों तरह का ही टिकट लेकर चलने वाले पैसेंजर्स को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। बीमा के दायरे में सिर्फ टिकट खरीदने वाले पैंसेजर होंगे। बीमा सुविधा रोडवेज की साधारण, एसी, वॉल्वो, सुपर लग्जरी बसों में मिलेगी।

एआरएम को किया अधिकृत

परिवहन निगम के वित्त नियंत्रक के आदेश पर इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन में बीमा शुल्क फीड कर दिया गया है। स्कीम के तहत बस के नियमित और संविदा ड्राइवर और कंडक्टर इस स्कीम के दायरे में रहेंगे। दुर्घटना बीमा का क्लेम दिलाने के लिए एआरएम को अधिकृत किया गया है। रोडवेज बस में सफर के दौरान जिस एरिया में हादसा होगा उस एरिया का एआरएम इसकी पुष्टि करते हुए क्लेम की सिफारिश निगम मुख्यालय को भेजेगा। एआरएम की सिफारिश पर मृतक पैसेंजर के पैरेंट्स को 7.50 लाख रुपए का चेक भेजेगा। वहीं, हॉफ टिकट वाले मृतक के पैरेंट्स को 3.75 लाख रुपए मिलेंगे।

यूपीएसआरटीसी की वेबसाइट पर पैसेंजर राहत एवं सुरक्षा स्कीम की डीटेल्स

-यह स्कीम पे एंड बोड के आधार पर वैध टिकट धारक सभी पैसेंजर्स, आधा टिकट धारक पैसेंजर व आयु के आधार पर बस में सफर के लिए टिकट की छूट प्राप्त पैसेंजर पर लागू है।

- एमएसटी, स्मार्ट कार्ड, फैमिली पास, पीटीओ धारक आदि के अतिरिक्त ऑन ड्यूटी ड्राइवर व कंडक्टर भी पैसेंजर्स की श्रेणी में शामिल हैं।

-किसी दुर्घटना में पैसेंजर के घायल होने की दशा में सामान्य घायल को 10,000 तक व गंभीर घायल को 25,000 रुपए तक की तत्काल सहायत के साथ इलाज के उपरांत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने व सामान्य औपचारिकताएं पूरा करने पर 7.50 लाख तक राहत राशि उपलब्ध कराई जाती है।

-दुर्घटना में पैसेंजर की मृत्यु की दशा में वयस्क पैसेंजर को 7.50 लाख, आधा टिकट धारक पैसेंजर को 3.75 लाख व छोटे बच्चों नियमानुसार टिकट रहित के लिए 1.875 लाख दावाकर्ता को उपलब्ध कराया जाता है।

-दुर्घटना में किसी पैसेंजर के स्थाई रूप से शारीरिक अक्षम होने पर अक्षमता के परसेंट के अनुसार राहत राशि दिए जाने का प्राविधान भी इस स्कीम में निहित है।

-परिवहन निगम के अधीन अनुबंधित बसें भी इस स्कीम में शामिल, चार्टड व नगरीय बसें इसमें शामिल नहीं हैं।

- सामान्य सभी प्रकार से पूर्ण दावा प्रपत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह में ही राहत राशि सीधे दावाकर्ता के खाते में एनईएफटी, आरटीजीएस के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

-स्कीम की संपूर्ण व विस्तृत जानकारी के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम के किसी भी क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और डिपो प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है।

यूपी रोडवेज ने बीमा की राशि बढ़ाते हुए पैसेंजर रिलीव एंड सेफ्टी स्कीम लांच की है। बस में सफर करने के दौरान कोई दुर्घटना होता है तो घायलों और मृतकों को बीमा का लाभ पहुंचाया जाता है बशर्ते उनके पास टिकट होना चाहिए। इसमें नियमित और संविदा ड्राइवर व कंडक्टर भी शामिल हैं। रोडवेज की बसों में सफर करना सुरक्षित है।

- पीके तिवारी, आरएम गोरखपुर रीजन