गोरखपुर (ब्यूरो)।रोडवेज की बसों में अब किसी की मनमानी नहीं चलेगी। परिवहन निगम ने बिना टिकट यात्रा पर कंडक्टर्स के साथ पैसेंजर्स की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर कंडक्टर्स के साथ पैसेंजर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

साथ ही पैसेंजर्स को किराए से कम से कम 10 गुना अधिक जुर्माना भरना होगा। अभी तक सिर्फ कंडक्टर्स के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज कराई जाती रही है।

10 गुना लगता है जुर्माना

टिकट का 50 रुपए से कम किराया होने पर उसका 10 गुना और 50 रुपए से अधिक किराए पर 500 रुपए जुर्माना लगता है। इसके बाद भी बसों में बिना टिकट यात्रा पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ठंड के दिनों में बिना टिकट पैसेंजर्स की संख्या और बढ़ गई है। इसमें कंडक्टर्स और पैसेंजर्स की मिलीभगत को भी इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में परिवहन निगम ने सख्ती बढ़ा दी है।

जांच का बनेगा वीडियो

अब निगम के सहायक यातायात निरीक्षक रास्ते में बसों को रोककर चेक करेंगे। इस दौरान वे जांच की वीडियो भी बनाएंगे। अनियमितता पकड़े जाने पर आरएम और एआरएम को सूचना देकर जुर्माना वसूलेंगे। जुर्माने की राशि सीधे डिपो में जमा होगी। रोडवेज की आय बढ़ाने और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के उद्देश्य से परिवहन निगम की अपर प्रबंध निदेशक अन्न पूर्णा गर्ग ने सभी आरएम और एआरएम को दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल, बिना टिकट पैसेंजर्स के मामले बढ़ गए हैं। इसके चलते परिवहन निगम को चपत लग रही है। गोरखपुर डिपो के एआरएम महेश चंद्र के अनुसार बिना टिकट यात्रा को लेकर हेडक्वाटर लखनऊ से दिशा-निर्देश प्राप्त हो चुका है। इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

गंदगी पाए जाने पर बस को लौटाया वर्कशॉप

शासन के निर्देश पर परिवहन निगम ने बसों की सफाई, लाइट, परावर्ती टेप और पेंङ्क्षटग आदि को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी है। बस के अंदर व बाहर गंदगी पाए जाने पर उसे वापस कर दिया जा रहा है। आरएम पीके तिवारी ने दर्जन भर रोडवेज व अनुबंधित बसों का औचक निरीक्षण किया। राप्तीनगर डिपो की यूपी 53 एफटी 9351 नंबर की बस में गंदगी पाए जाने पर उसे वर्कशाप लौटा दिया। देवरिया डिपो की बस चला रहे कंडक्टर एसके दूबे के खिलाफ कम आय के आरोप में एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया।