आई एक्सक्लूसिव

- शहर में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों से हो रहा सबसे ज्यादा प्रदूषण, - उनको डिस्ट्रॉय करने की कवायद शुरू, भारी वाहनों से फैलता है ज्यादा प्रदूषण

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KANPUR। जल्द ही रोड्स पर दौड़ रहे 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। क्योंकि शहर में जानलेवा 65 प्रतिशत प्रदूषण के जिम्मेदार ये ही वाहन हैं। शासन ने इसकी रूपरेखा बना ली है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार को इस नियम को लागू करने के लिए कहा है। आदेशों के बाद इस पर काम शुरू हुआ है। सिटी में करीब 15 प्रतिशत वाहन ऐसे हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं।

डिस्ट्रॉय किए जाएंगे ऐसे वाहन

परिवहन विभाग जल्द ही ऐसा कानून बनाने जा रहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहन डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि अभी तक यहां पर वाहनों की आयु निर्धारित नहीं है। शासन ने इस योजना पर तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले भारी कॉमर्शियल वाहनों जैसे ट्रक, बस पर ये नियम लागू किया जाएगा। बाद में हल्के कॉमर्शियल वाहन व अन्य प्राइवेट वाहनों पर ये नियम लागू होगा। एआरटीओ प्रभात पाण्डेय ने बताया कि शासन स्तर पर इसकी कार्ययोजना बनी है, पर अभी आदेश नहीं आए हैं।

15 प्रतिशत वाहन 5 साल पुराने

आरटीओ के आंकड़ों के मुताबिक सिटी में इस समय जितने वाहन रजिस्टर्ड हैं, उनमें 15 प्रतिशत वाहन ऐसे हैं जो कि 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। सिटी में इस समय 50 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं। वहीं हर साल 50 हजार नए वाहन बढ़ रहे हैं। 15 साल पुराने वाहनों में सबसे ज्यादा वाहन वैसे तो प्राइवेट हैं, लेकिन बड़ी संख्या में कॉमर्शियल वाहन भी हैं। जो अपनी मियाद पूरी कर चुके हैं। प्रदूषण बोर्ड के किए गए सर्वे के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों से 65 प्रतिशत प्रदूषण होता है।

परमिट से स्थिति स्पष्ट नहीं

सबसे खास बात ये है कि कामर्शियल वाहनों के परमिट से स्थिति स्पष्ट नहीं है। नेशनल परमिट के वाहन 12 साल तक चलते हैं, जबकि यूपी परमिट के वाहनों की कोई आयु नहीं होती है। बसों के परमिट 20 साल के होते हैं। कानून बनाने के बाद एक्ट में इन सब बातों को भी स्पष्ट करना होगा।

एक नजर इधर भी

वाहन संख्या

स्कूटर 1013164

मोपेड 155301

मोटर साइकिल 2920997

एलएमवी कार 509924

जीप 32291

ओमिनी 20291

ट्रैक्टर 32891

आटो-टैम्पों 5500

बस 1200

ट्रक 12000

'दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहन हटाने के बाद कवायद शुरू हुई है, पर अभी ऑफिशियल आदेश नहीं है। एक्ट में संशोधन करना होगा.'

- प्रभात पाण्डेय, एआरटीओ