आई एक्सक्लूसिव

- इलेक्शन कमीशन 2017 विधानसभा चुनाव से यह व्यवस्था लागू करेगा, कमीशन ने इसके लिए सभी तैयारियां कर लीं पूरी

KANPUR : आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों को अब अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा ऑनलाइन देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने यह एक बड़ी सुविधा दी है। इससे उम्मीदवारों को अपना खर्च इलेक्शन ऑफिस में जाकर नहीं देना पड़ेगा। अभी तक चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि को चुनाव के दौरान हर हफ्ते इलेक्शन ऑफिस जाकर ऑब्जर्वर के समक्ष खर्च का विवरण देकर रजिस्टर पर सिग्नेचर करना पड़ता था। इस प्रक्रिया की वजह से उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में भी परेशानी होती थी। कई उम्मीदवार इसीलिए निर्वाचन कार्यालय में खर्च का विवरण देने नहीं आते थे। खर्च का ब्यौरा न मिलने पर उम्मीदवारों के खिलाफ मुकदमा भी हो जाता है।

प्रॉब्लम का समाधान कर दिया

उप जिला निर्वाचन अधिकारी समीर वर्मा के मुताबिक अब इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए इलेक्शन कमीशन ने खर्च का ब्योरा ऑनलाइन देने का अरेंजमेंट कर दिया है। आयोग ने विधानसभा, लोकसभा, एमएलसी आदि चुनावों में प्रत्याशियों के खर्च की समय सीमा तय कर रखी है। तय सीमा से अधिक खर्च करने पर मुकदमा तो होता ही है, खर्च का ब्योरा न देने पर कई बार प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक भी लग जाती है। हाल में ही आयोग ने प्रदेश की विभिन्न विधानसभा के 52 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। इन उम्मीदवारों ने 2012 के विधानसभा चुनाव में किए गए खर्च का ब्योरा नहीं दिया था।

इस व्यवस्था की हो रही थी मांग

पॉलिटिकल पार्टियां कई बार खर्च के ऑनलाइन ब्योरा देने की व्यवस्था करने की मांग आयोग से कर चुके हैं। अब उनकी मांग को आयोग ने स्वीकार कर लिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी समीर वर्मा के मुताबिक यह व्यवस्था वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में लागू कर दी जाएगी। बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक चुनाव खर्च न दे पाने की वजह से 28 प्रतिशत प्रत्याशियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है।

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इलेक्शन कमीशन प्रत्याशियों को ऑनलाइन खर्च देने की सुविधा यूपी विधानसभा से देने जा रहा है। इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

- समीर वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी