- नई पॉलिसी के तहत स्क्रैप होने वाले व्हीकल के ओनर्स नए व्हीकल में ले सकते पुराना नंबर

- पुराने व्हीकल को स्क्रैप कराने के बाद ही नई गाड़ी में रजिस्टर्ड किया जाएगा पुराना वाला नंबर

KANPUR। पॉल्यूशन कम करने की दिशा में इस बार के आम बजट में यह प्रावधान किया गया है कि 15 साल पुराने कॉमर्शियल व 20 साल से पहले वाले सभी तरह के व्हीकल्स को क्रश कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। इस नई पॉलिसी में इन व्हीकल्स के ओनर्स के लिए खुशी की बात यह है कि वे अपना पुराना लकी व्हीकल नंबर अपने नए व्हीकल पर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसके लिए उसको निर्धारित फीस आरटीओ में जमा करनी होगी। इसके बाद आरटीओ व्हीकल क्रश करने के बाद पुराने व्हीकल का नंबर आपके नए व्हीकल के लिए जारी कर देगा।

वीआईपी नंबर में वन फोर्थ फीस

आरटीओ आफिसर के मुताबिक पुराने व्हीकल का नंबर नए व्हीकल में रजिस्टर्ड कराने के लिए व्हीकल ओनर को निर्धारित फीस जमा करनी होगी। नार्मल नंबर में टू व्हीलर में 1 हजार रुपए व फोर व्हीलर में 5 हजार रुपए जमा करना होगा। वहीं वीआईपी नंबर में वर्तमान में बिकने वाले वीआईपी नंबर की फीस का वन फोर्थ जमा करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर वह वीआईपी नंबर वर्तमान में एक लाख रुपए का है तो ओनर को 25 हजार रुपए देने होंगे।

1.64 हजार व्हीकल होंगे स्क्रैप

फ‌र्स्ट फरवरी को पेश हुए आम बजट में जारी हुई नई पॉलिसी के मुताबिक अभी तक रीरजिस्ट्रेशन व व्हीकल के फिटनेस के आधार पर रोड्स पर चल रहे 20 साल पुराने प्राइवेट व्हीकल व 15 साल पुराने कामर्शियल व्हीकल स्क्रैप कर दिए जाएंगे। जो थी। गवर्नमेंट ने प्रदूषण नियंत्रण प्लान के मुताबिक पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने के आदेश दिए है।

रजिस्ट्रेशन फीस अलग से

आरटीओ आफिसर्स के मुताबिक इस सुविधा का लाभ देने के लिए व्हीकल ओनर को पुराना नंबर नए व्हीकल में ट्रांसफर कराने के लिए निर्धारित फीस जमा करनी होगी। इसके साथ ही ओनर को टू व्हीलर में 300 रुपए व फोर व्हीलर में 400 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस भी आरटीओ में जमा करनी होगी।

देनी होगी इतनी फीस

- 1000 - रुपए टू व्हीलर का नंबर ट्रांसफर करने में लगेगा

-5000 - हजार रुपए फोर व्हीलर का नंबर ट्रांसफर करने में लगेगा

-1 फोर्थ फीस वीआईपी नंबर के ट्रांसफर करने में लगेगा

पब्लिक पुराने व्हीकल का नंबर नए व्हीकल में ट्रांसफर आसानी से करा सकती है। व्हीकल ओनर आरटीओ को निर्धारित फीस जमा कर पुराने व्हीकल को स्क्रैप करने के बाद उसका नंबर अपने नए व्हीकल में ट्रांसफर करा सकता है।

-सुधीर वर्मा, एआरटीओ प्रशासन।