आई एक्सक्लूसिव

-2 लाख रुपए से अधिक लेनदेन की इनकम टैक्स में गोपनीय जांच शुरू

-महंगे आइटम्स खरीदने वालों की भी सूची बनाने में जुटा विभाग

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KANPUR : अब इनकम टैक्स विभाग ई-पेमेंट करने वालों पर भी खुफिया नजर रख रहा है। अब बैंकों से होने वाले ई-पेमेंट का ब्यौरा भी विभाग जुटा रहा है। एक साथ 2 लाख से ज्यादा पेमेंट करने या किसी एक ही कंपनी को टुकड़ों में ई-पेमेंट करने वाले लोगों की इनकम टैक्स विभाग पूरी तरह से जांच पड़ताल करेगा।

8 नवंबर के बाद का ब्यौरा

इनकम टैक्स विभाग 8 नवंबर के बाद का ब्यौरा जुटाने में लगा है। दो लाख रुपए से अधिक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान हुआ है या खाते से खाते में ही ट्रांसफर किया गया है तो भी आयकर विभाग इसकी पड़ताल करेगा। इनकम टैक्स सूत्रों के अनुसार नोट बंदी के बाद काले धन के ट्रांसफर की सूचनाएं बड़ी संख्या में आने के बाद आयकर विभाग की सक्रियता बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग के अधिकारी दो लाख रुपए से अधिक के लेनदेन की गोपनीय जांच करेगा।

अधिकारी कर सकते हैं पूछताछ

इनकम टैक्स के अधिकारी जरूरत पड़ने पर पूछताछ भी कर सकते हैं। कर सलाहकार संतोष गुप्ता बताते हैं कि इनकम टैक्स विभाग दो लाख से अधिक लेनदेन करने वाले कारोबारियों से जरूरत पड़ने पर पूछताछ भी कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ऐसे कारोबारियों की गोपनीय सूची बना रहा है। जिनकी जरूरी जांच पड़ताल की जाएगी। अगर इस संबंध में लेनदेन कानूनी तरीके से वाजिब है तो ठीक है। वरना संबंधित कारोबारी से पूछताछ भी कर सकता है।

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सस्ता होने से कार बाजार की धूम

नोट बंदी के बाद काले धन पर हुई मार की वजह से लोगों ने महंगे आइटम्स की खरीदारी शुरू कर दी थी। पहले तो लोगों ने सर्राफा कारोबार की ओर रुख किया, लेकिन बाद में जब सर्राफा मार्केट डाउन हुई तो लोगों ने कार व अन्य एसेसरीज के आइटम्स की ओर रुख कर लिया, जो कि अब भी बदस्तूर जारी है। सूत्रों के मुताबिकइनकम टैक्स अधिकारियों ने व्हिकल्स एजेंसियों से कार खरीदारों का ब्यौरा मांगा है, जिसमें कार किस तरह से खरीदी गई, डाउन पेमेंट है, किस्तों में है। लोन में ली है, कैश दिया तो उसमें 500 व 1000 के नोट थे या 100 के नोट आदि जानकारी मांगी है।

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प्रॉपर्टी खरीद हो जाएगी कैशलेस

प्रॉपर्टी खरीद अब जल्द ही पूरी तरह से कैशलेस हो जाएगी। टैक्स एक्सपर्ट विकास तिवारी ने बताया कि प्रॉपर्टी खरीद पर बयाने के तौर पर सिर्फ 20 हजार रुपए का लेनदेन ही हो सकेगा। दरअसल, काले धन को छुपाने के लिए प्रॉपर्टी खरीद सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सरकार इस पर सख्ती करने जा रही है। कर सलाहकार अमित सिंह ने बताया कि प्रॉपर्टी खरीद के लिए सारा प्रॉसेस कैशलेस होगा और बयाने पर सिर्फ 20 हजार रुपए का कैश लेनदेन ही हो सकेगा, जल्द ही ये नियम आने वाला है।