आई एक्सक्लूसिव
-रोडवेज बसों में सुरक्षा की दृष्टि से लागू किया गया नियम, एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर मिलेगा मुआवजा
-टिकट खरीदते समय दूरी के हिसाब से ही देना होगा बीमा का प्रीमियम
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KANPUR : रोडवेज बसों में अब सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। सुन कर आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। इस सुरक्षा की गारंटी के लिए आपको मात्र एक रुपया चुकाना होगा। जी, हां अब रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को 1 रुपए में बीमा की सुविधा मिलेगी। 1 रुपए के इस प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक का क्लेम मिलेगा। इस बीमा में सबसे खास बात यह है कि इसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चे भी कवर किए जाएंगे। रोडवेज विभाग का दावा है कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही बीमा की रकम भी मिल जाएगी।
टिकट के साथ प्रीमियम
रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि इस बीमा के लिए टिकट मशीन में ही फीडिंग की जाएगी। यात्री से टिकट के साथ ही बीमा की रकम ले ली जाएगी। अगर दुर्घटना में पांच साल के बच्चे की मौत होती है, तो दावा धारक को सवा लाख रुपए का बीमा क्लेम मिलेगा। वहीं हाफ टिकट पर बीमा की धनराशि 2.50 लाख रुपए होगी।
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41 से 85 किमी के सफर पर 1 रुपए
रोडवेज बसों में 41 से 85 किलोमीटर की दूरी तक सफर करने वाले पैसेंजर्स टिकट लेते समय ही 1 रुपए देकर इस बीमा का लाभ उठा सकते हैं। 40 किलोमीटर तक बिना पैसा लिए ही बीमा रहेगा। उसके बाद 85 किलोमीटर तक 1 रुपए ज्यादा अदा करना होगा। 85 से 100 किलोमीटर तक 2 रुपए, 100 से 200 किलोमीटर तक 3 रुपए, 200 से 300 किलोमीटर तक 5 रुपए व 300 किलोमीटर से ऊपर जाने पर 8 रुपए अतिरिक्त किराया देना होगा।
ड्राइवर व कंडक्टर भी दायरे में
रोडवेज विभाग की इस बीमा योजना के दायरे में ड्राइवर व कंडक्टर भी आएंगे। वित्त नियंत्रण के आदेश पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में बीमा शुल्क के साथ नया किराया फीड कर दिया गया है। रोडवेज विभाग की साधारण, वॉल्वो, एसी, लग्जरी, सुपर लग्जरी स्कैनियां समेत सभी बसों में ये सुविधा लागू कर दी गई है।
एआरएम भेजेगा मामले की रिपोर्ट
रोडवेज बस में सफर के दौरान जिस क्षेत्र में हादसा होगा। उस क्षेत्र का एआरएम इसकी पुष्टि करते हुए क्लेम की सिफारिश निगम मुख्यालय को भेजेगा। एआरएम की रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा मिलेगा। मगर इस बीमा योजना का लाभ यात्रा के दौरान मृत्यु पर ही मिलेगा।
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पहले वाला बीमा रहेगा कायम
रोडवेज विभाग के यात्रियों को पहले भी बीमा का लाभ मिलता रहता है। इस योजना में बीमा का लाभ न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके लिए यात्री की मौत होने पर उसके परिजनों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के तहत सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करना पड़ता है। न्यायालय द्वारा हैसियत के अनुसार बीमा क्लेम दिया जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इसे देखते हुए ही रोडवेज विभाग ने ये नई योजना निकाली है।
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यात्रा की दूरी(किमी) प्रीमियम(रुपए में)
41 से 85 1
85 से 100 2
100 से 200 3
200 से 300 5
300 से ऊपर 8
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पैसेंजर की उम्र बीमा की रकम
5 साल से कम सवा लाख
हाफ टिकट ढाई लाख
वयस्क पांच लाख
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इन कंडीशन में मिलेगा मुआवजा
-रोड एक्सीडेंट
-आकाशीय बिजली गिरने पर
-करंट लगने की स्थिति में
-बस के नदी में गिरने पर
-प्राकृतिक आपदा आदि
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रोडवेज विभाग ने बीमा की योजना को पास कर दिया है। इस बीमा से आम पैसेंजर्स को काफी आराम मिलेगा।
- राजेश सिंह, एआरएम, झकरकटी बस अड्डा।