1 फरवरी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया हो रही शुरू

- फॉर्म-6 फिल-अप करके वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है नाम

- घर-घर पहुंचाए जाएंगे वोटर आईडी, नहीं मिलने पर ऑप्शनल आईडी प्रूफ से डालें वोट

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- फॉर्म-म् फिल-अप करके वोटर लिस्ट में जुड़वाया जा सकता है नाम

- घर-घर पहुंचाए जाएंगे वोटर आईडी, नहीं मिलने पर ऑप्शनल आईडी प्रूफ से डालें वोट

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KANPUR : एक फरवरी से शुरू होने वाली वोटर लिस्ट रिवीजन ड्राइव में नाम जुड़वाने वाले सभी लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा। किसी वजह से वोटर आईडी कार्ड नहीं भी मिला तो ऑप्शनल आईडी प्रूफ के जरिए वोटर मतदान कर सकेंगे।

इलेक्शन से पहले-पहले

जिन लोगों की उम्र क् जनवरी से क्8 साल कम्प्लीट हो रही है। उनके पास वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। ऐसे लोग एक फरवरी से फॉर्म-म् भरकर इलेक्शन ऑफिस में जमा कर सकते हैं। चुनाव से क्0 दिन पहले तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। पब्लिक में इस बात को लेकर कंफ्यूजन सबसे ज्यादा है कि क्या चुनाव से पहले-पहले उन्हें वोटर आईडी कार्ड भी इश्यू हो जाएगा।

ऑप्शनल आईडी प्रूफ

वोटर बनने वाले सभी लोगों को वोटर आईडी कार्ड भी इश्यू किया जाएगा। डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर आरएन बाजपेई के मुताबिक कार्ड डिस्ट्रिब्यूशन की प्रक्रिया चुनाव से पहले-पहले पूरी कर ली जाएगी। अगर कुछ लोग किसी वजह से आईडी प्रूफ नहीं आवंटित किया जा सकेगा, उन्हें ऑप्शनल आईडी प्रूफ के जरिए वोट डलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। बूथ पर पोलिंग एजेंट से लेकर पोलिंग पार्टी मेम्बर्स तक मदद करेंगे।

ऑप्शनल आईडी प्रूफ

वोटर आईडी कार्ड नहीं होने की दशा में आप निम्नलिखित आईडी प्रूफ के जरिए वोट डाल सकते हैं। आईडी प्रूफ में वोटर की फोटो अनिवार्य है

- पासपोर्ट

- ड्राइविंग लाइसेंस

- पैन कार्ड

- आधार कार्ड

- राशन कार्ड (सिर्फ परिवार का मुखिया)

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