- मिड-डे मील निदेशक ने जारी किया आदेश, एड पर लगी रोक

-स्कूल संचालक व संबंधित कर्मचारी को भी सख्त कार्रवाई के निर्देश

KANPUR: आप स्कूल कैंपस के आसपास समोसे, पेटीज की शॉप देखते होंगे। बच्चे इन दुकानों से यह चीजें खरीदकर खाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन जल्द ही यह तस्वीर बदलने का प्रयास हो रहा है। अब स्टूडेंट्स बिना अपनी सेहत की परवाह किए सेच्युरेटेड फैट, ऑयली और अधिक मीठी वस्तुओं का सेवन इन दुकानों में नहीं कर पाएंगे। अब जब भी स्कूल खुलेंगे तो स्कूलों के बाहर इस तरह के फूड आइटम्स की बिक्री नहीं होगी। स्कूल कैंपस के पास बनी ऐसी दुकानों पर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अफसर जाकर कार्रवाई करेंगे।

सभी स्कूलों में यह नियम

बिक्री न होने के साथ ही दुकानों के आसपास ऐसे खाद्य पदार्थों के विज्ञापन भी नहीं लगाए जाएंगे। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के निदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी बीएसए को आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबद्ध सभी स्कूलों के लिए यह नियम लागू होगा।

स्कूल संचालकों पर

कई स्कूल संचालकों, स्कूल कर्मियों से साठगांठ करने के बच्द सेच्युरेटेड फैट व ट्रांसफैट युक्त फूड आइटम्स की बिक्री करने वच्ले बच्चों को आसानी से खाने-पीने का सामान उपलब्ध करा देते हैं। अगर किसी स्कूल में इस तरह की जानकारी सामने आई तो स्कूल संचालक व संबंधित कर्मी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

रखें ध्यान

- स्ट्रीटफूड को बनाने के लिए एक ही तेल का बार-बार इस्तेमाल किया जाता है

- जो दिल की सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, साथ ही पेट भी खराब करता है

फूड आईटम्स एवरेज कैलोरी

समोसा - 231

बर्गर - 295

चॉकलेट - 546

कोल्ड ड्रिंक - 38

'' स्कूलों के बाहर फूड आइटम्स, खासतौर से अधिक ट्रांसफैट, ऑयली और ज्यादा मीठी वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी समेत अन्य जिम्मेदारों को यह बता दिया गया है.''

- डॉ.पवन तिवारी, बीएसए