- राजधानी के चार थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारियां शुरू

- जरूरी सामान होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा

LUCKNOW : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए चार थाना क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 20 जुलाई से सरोजनी नगर, आशियाना, इंदिरा नगर और गाजीपुर थाना क्षेत्र लॉक करने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को प्रशासन व पुलिस के आला अफसरों ने इन इलाकों का निरीक्षण किया। चारों इलाके के सर्किल अफसरों ने कंटेनमेंट जोन बनाने की कवायद भी तेज कर दी है। राजधानी में पहली बार पूरे थाना क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिससे करीब साढ़े छह लाख की आबादी 'लॉक' हो जाएगी।

अधिकारियों ने किया निरीक्षण

शुक्रवार को कमिश्नर मुकेश मेश्राम, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा, डीएम अभिषेक प्रकाश, नगर आयुक्त डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी समेत आला अफसरों ने इन सभी इलाकों का निरीक्षण किया। जिसके बाद सभी जोनल अफसर, डीसीपी ने इन इलाकों के एक्जिट व इंट्री प्वाइंट को सील करने की रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है।

ये इलाके होंगे कंटेनमेंट जोन में

इंदिरा नगर थाना क्षेत्र

मकान की संख्या- 20 हजार

जनसंख्या- करीब 1.30 लाख

एक्जिट व इंट्री प्वाइंट ब्लॉक - 14 से 16

निगरानी के लिए पुलिस फोर्स - 100 से 120 पुलिस कर्मी

गाजीपुर थाना क्षेत्र

मकान की संख्या - 35 हजार

जनसंख्या- करीब 2 लाख

एक्जिट व इंट्री प्वाइंट ब्लॉक - 16 से 18

निगरानी के लिए पुलिस फोर्स - 120 से 150 पुलिस कर्मी

आशियाना थाना क्षेत्र

मकान की संख्या - 30 हजार

जनसंख्या- करीब 2 लाख

एक्जिट व इंट्री प्वाइंट ब्लॉक- 12 से 14

निगरानी के लिए पुलिस फोर्स- 100 से 120 पुलिस कर्मी

सरोजनी नगर थाना क्षेत्र

मकान की संख्या- 20 हजार

जनसंख्या- करीब 1.25 लाख

एक्जिट व इंट्री प्वाइंट ब्लॉक- 14 से 16

निगरानी के लिए पुलिस फोर्स- 120 से 150 पुलिस कर्मी

क्या है कोरोना हॉटस्पॉट

कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कुछ इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। हॉटस्पॉट वाले इलाकों में घरों तक खाने-पीने के जरूरी सामानों की होम डिलिवरी होती है।

हॉटस्पॉट में क्या हो सकता है

- हर घर की सख्त निगरानी

- राशन, जरूरी सामान की होम डिलिवरी

- मेडिकल इमरजेंसी में एंबुलेंस की सुविधा

- इलाके का सेनेटाइजेशन

इसकी इजाजत नहीं

- आवाजाही की इजाजत नहीं

- मेडिकल, दुकानों पर जाने की अनुमति नहीं

- इलाके में मीडिया कवरेज की अनुमति नहीं

हॉटस्पॉट इलाकों का आकार

- घरों से लेकर सेक्टर तक

- कोई मोहल्ला या कॉलोनी

- अपॉर्टमेंट भी हॉटस्पॉट हो सकता है

लॉकडाउन

लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर पर रहने के निर्देश दिए गए और सभी गैर जरूरी गतिविधियों और सेवाओं पर रोक लगाई गई, सिर्फ जरूरी सेवा और सुविधाओं को खुले रहने की इजाजत दी गई। इस दौरान लोग ग्रोसरी, सब्जी, दवाई जैसी जरूरी सामान लेने के लिए ही बाहर निकल सकते हैं

कंटेनमेंट जोन

- कंटेनमेंट जोन वो इलाका होता है, जहां कोरोना पॉजिटिव केस मिले हों और प्रशासन को लगता है कि वहां और संक्रमित मिल सकते हैं।

- ऐसे में उस इलाके को सील किया जाता है। एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर पुलिस तैनात की जाती है।

- यहां लोगों को आने-जाने की इजाजत नहीं होती है। इसका उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है।

- कंटेनमेंट जोन बिल्डिंग, हाउसिंग सोसाइटी से लेकर स्लम पॉकेट और अस्पताल तक हो सकते हैं।

- कंटेनमेंट जोन के तीन किमी के दायरे को सील किया जाता है।