लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में आलमबाग, आशियाना व पीजीआई थानाक्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग के विपरीत किये जा रहे चार अवैध निर्माणों को सील किया गया। वहीं, बीकेटी में सीतापुर रोड पर चल रही अवैध प्लाटिंग पर प्रवर्तन टीम द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।

सेटबैक को कवर करके निर्माण

प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि विक्की तिवारी, विजय शुक्ला तथा अंशू बाजपेयी द्वारा आलमबाग के पटेल नगर में भूखंड संख्या-118 व 119 पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को कवर्ड करते हुए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध पूर्व में वाद योजित करते हुए स्थल को सील किया गया था। प्रवर्तन टीम द्वारा पुन: किये गये स्थल निरीक्षण में पाया गया कि बिल्डर द्वारा सील को खोलकर चोरी-छिपे निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जाने के साथ ही मंगलवार को परिसर को पुन: सील कराया गया। जोनल अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार बिल्डर को अवैध निर्माण स्वत: तोडऩे का समय दिया गया है।

पांच दुकानें बना ली थीं

जोनल अधिकारी देवांश ने बताया कि इसके अतिरिक्त अभिजीत भारती द्वारा आशियाना, एलडीए कालोनी के सेक्टर-आई में भूखंड संख्या-1416 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड के भूतल पर लगभग 600 वर्गफिट में पांच दुकानों का निर्माण कराया गया था। इसी तरह अंशू चतुर्वेदी व अन्य द्वारा कानपुर रोड के सेक्टर-बी स्थित संभर खेड़ा में भूखंड संख्या-569ग/23क पर लगभग 140 वर्गमीटर क्षेत्रफल में लोअर, ग्राउंड फ्लोर तथा छत आदि का निर्माण किया जा रहा था। इसके अलावा ओम प्रकाश मौर्या, जगन्नाथ, सुजीत मौर्या व अन्य द्वारा पीजीआई थानाक्षेत्र में किसान पथ पर एचपी पेट्रोल पंप के पीछे खसरा संख्या-3445 पर लगभग 3500 वर्गफिट क्षेत्रफल में बेसमेंट की स्लैब ढालकर अपर भूतल पर आरसीसी कॉलम, चिनाई व शटरिंग का कार्य कराया जा रहा था। उक्त तीनों प्रकरणों में विहित न्यायालय में वाद योजित किये गये थे। जिसमें विपक्षियों द्वारा निर्माण के संबंध में कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर सीलिंग के आदेश जारी किये गये थे। इन आदेशों के अनुपालन में मंगलवार को सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में टीम ने उक्त स्थलों को सील कर दिया।

अवैध प्लाटिंग पर चलाया गया बुलडोजर

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि संजय अग्रवाल व अन्य द्वारा बीकेटी में सीतापुर रोड पर चार बीघा जमीन पर अवैध रूप से सड़क, नाली व कार्यालय आदि बनाकर प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय में वाद योजित किया गया था। उक्त प्रकरण में विपक्षी द्वारा कोई स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्थल पर प्लाटिंग करने का कार्य कराया जाता रहा। इस पर विहित न्यायालय द्वारा ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे। जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता अनिल कुमार के नेतृत्व में टीम ने निर्माण को ध्वस्त कर दिया।