लखनऊ (ब्यूरो)। नगर निगम की ओर से अभियान चलाए जाने के बावजूद ज्यादातर पेट डॉग पालने वाले लोग डॉग का लाइसेंस बनवाने के बजाए बहाने बना रहे हैैं। आपको बता दें कि नॉर्मल ब्रीड (देशी) के लिए लाइसेंस फीस मात्र 200 रुपये है और विदेशी ब्रीड के लिए एक हजार रुपये। कोई तर्क दे रहा है कि डॉग का शत प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है, ऐसे में लाइसेंस की क्या जरूरत है, जबकि कई लोग यह तर्क दे रहे हैैं कि उनका डॉग घर से बाहर कदम तक नहीं रखता है तो लाइसेंस क्यों बनवाए। हालांकि किसी का बहाना सुना नहीं जा रहा है और सबको लाइसेंस बनवाना पड़ रहा है।

हर दिन बनने लगे 250 लाइसेंस
अभी तक जहां लाइसेंस बनवाने वालों की संख्या न के बराबर थी, वहीं जब से नगर निगम ने जुर्माना संबंधी अभियान शुरू किया है, लाइसेंस बनवाने वालों की रफ्तार बढ़ गई है। अभियान से पहले जहां प्रतिदिन 10 या 15 डॉग्स के ही लाइसेंस बनते थे, वहीं अब इनकी संख्या प्रतिदिन 250 के पार पहुंच गई है।

नगर निगम तैयार करा रहा लिस्ट
नगर निगम की ओर से ऐसे लोगों की लिस्ट बनवाई जा रही है, जिन्होंने पिछले साल तो अपने डॉग का लाइसेंस बनवा लिया था लेकिन इस साल अभी लाइसेंस का नवीनीकरण कराने नहीं पहुंचे हैैं। अगर अभियान के दौरान वो लोग लाइसेंस नहीं बनवाते हैैं तो अभियान के बाद उनके डॉग को जब्त कर लिया जाएगा साथ ही पांच हजार जुर्माना भी लगाया जाएगा।

7845 विदेशी ब्रीड के डॉग्स
राजधानी में करीब 7845 विदेशी ब्रीड के डॉग्स पले हुए हैैं। इनमें से 3525 डॉग्स विदेशी बड़ी ब्रीड के हैैं, जबकि 2560 डॉग्स विदेशी छोटी ब्रीड के हैैं। इसके साथ ही घरों में 1760 देसी नस्ल के डॉग्स भी पले हैैं। पिछले साल उक्त संख्या के लाइसेंस नगर निगम से बनवाए गए थे। जबकि अभी तक 50 फीसदी लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

आंकड़ा तो और भी ज्यादा है
राजधानी में सिर्फ 7845 नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा डॉग्स घरों में पले हुए हैैं और उनकी ओर से नगर निगम को कोई जानकारी नहीं दी गई है। गोमतीनगर, इंदिरानगर, अलीगंज, आलमबाग समेत कई पॉश एरियाज ऐसे हैैं, जहां एक-एक घर में दो से तीन विदेशी ब्रीड के डॉग्स पले हुए हैैं। नगर निगम द्वारा बार-बार अपील किए जाने के बाद भी पेट ओनर्स की ओर से अपने डॉग्स के लाइसेंस नहीं बनवाए जा रहे हैैं और न ही रिन्यू कराए जा रहे हैैं।

नियमानुसार, अगर किसी के घर में डॉग पला है तो हर हाल में संबंधित व्यक्ति को अपने डॉग का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। जो लाइसेंस नहीं बनवाएगा या लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ जुर्माना संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
डॉ अरविंद राव, अपर नगर आयुक्त