-लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन

-ग्रीन-ऑरेंज जोन में सहूलियतों के साथ रेड के कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ राहत

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रुष्टयहृह्रङ्ख : एक माह से ज्यादा समय से लॉकडाउन की सख्त पाबंदियों में घिरे लोगों को यूपी में अब कुछ राहत मिलेगी। लॉकडाउन 3.0 के लिये योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी कर आवश्यक सेवाओं के साथ सामान्य जनजीवन से जुड़ी कुछ अन्य सेवाओं पर लगा लॉक भी खोल दिया है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं के अलावा भी कुछ अन्य दुकानों को खोलने की परमीशन दी है। हालांकि, इसके एवज में इन दुकानदारों को गाइडलाइन में दी गई बंदिशों का पालन करना जरूरी होगा। फिलहाल, शराब की दुकानों को छोड़कर शौक और सैर सपाटे की अन्य सेवाओं पर भी अभी भी अनलॉक के लिये इंतजार करना होगा।

ट्रैवेल पर लगी रहेगी रोक

कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 चार से 17 मई तक लागू कर दिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, उस पर प्रदेश के हालात के मुताबिक गाइडलाइन जारी करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए थे। रविवार को चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी ने इस बारे में विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन 3.0 के दौरान पूरे प्रदेश में शाम सात से सुबह सात बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान लोगों की आवाजाही रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन धारा-144 लागू कर सकता है। लॉकडाउन-3 के दौरान घरेलू व विदेशी हवाई यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि एयर एंबुलेंस को छूट मिलेगी। मेट्रो, इंटरस्टेट बस सेवाएं नहीं चलेंगी।

रेड जोन में मिलेगी कुछ छूट

अपर मुख्य सचिव गृह अवीनश कुमार अवस्थी ने बताया कि स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, बार, सिनेमा हॉल, मॉल आदि बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े आयोजनों पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। नए दिशा निर्देश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग-अलग रियायत दी गई है। अभी तक रेड जोन वाले जिले में किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं थी, जबकि अब कंटेनमेंट एरिया और उसके चारों ओर के बफर जोन को छोड़कर बाकी जिले में कई गतिविधियों की अनुमति दे दी गई है।

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रेड और ऑरेंज जोन में भी खुलेंगी शराब की दुकानें :

रेड जोन के हॉटस्पॉट को छोड़कर सभी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। ग्रीन व ऑरेंज जोन के साथ-साथ रेड जोन में भी सुबह 10 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। इस दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग की शतरें का पालन करना होगा। सरकार ने लगातार हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए यह निर्णय किया है।

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बुजुर्ग और बच्चों के घर से निकलने पर पाबंदी:

पूरे प्रदेश में 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुगरें और 10 साल के कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। केवल जरूरी काम से या फिर इलाज के लिए बाहर निकल सकते हैं।

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रेड जोन में निजी वाहन से आ-जा सकेंगे

रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला, उबर जैसी टैक्सियों के चलने पर पाबंदी रहेगी। यहां सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी। यहां निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी। कार में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे। दोपहिया वाहन की स्थिति में केवल चलाने वाले को ही आने-जाने की अनुमति होगी।

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रेड जोन में शर्त के साथ चलेंगी औद्योगिक इकाइयां:

रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर शहरी क्षेत्र में एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) और ईओयू (एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स), इंडस्ट्रियल एस्टेट व इंडस्ट्रियल टाउनशिप को आवाजाही पर नियंत्रण के साथ संचालन की अनुमति होगी। इसके साथ ही जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने इकाइयां समेत पूरे सप्लाई चेन के साथ ही आइटी हार्डवेयर की इकाइयों को भी छूट दी गई है। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन की शर्त के साथ काम करने की छूट होगी। ऐसे क्षेत्र में पचास से अधिक श्रमिक वाले प्रतिष्ठान में श्रमिकों को लाने-ले जाने के लिए पचास फीसद क्षमता के साथ बस की व्यवस्था करनी होगी।

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हर तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि निर्माण का कार्य सिर्फ वहीं होगा, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी। बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं करा सकेंगे। मॉल और बाजार बंद रहेंगे लेकिन, कॉलोनी, रिहाइशी भवन स्थित और अलग-थलग वाली सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दे गई है। इनमें जरूरी और गैर-जरूरी का अंतर नहीं किया गया है।

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33 फीसद स्टाफ के साथ खुलेंगे कार्यालय

प्रदेश में अब निजी ऑफिस को खोलने की इजाजत दी गई है। यह सिर्फ 33 फीसद स्टाफ के साथ काम करेंगे। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। सभी सरकारी ऑफिस खुले रहेंगे, जहां उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। अन्य स्टाफ में केवल 33 फीसद से काम चलाना होगा। रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआइसी, कस्टम, एफसीआइ एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरे स्टाफ की छूट रहेगी।

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ग्रीन जोन में भी शादी में अधिकतम बीस लोग होंगे शामिल:

ग्रीन जोन में राष्ट्रीय स्तर पर लागू प्रतिबंधों के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों की यहां पूरी तरह छूट होगी। इस जोन में अब शादी समारोह की इजाजत भी होगी लेकिन, केवल 20 व्यक्ति शादी में शामिल होंगे। यही नियम अंतिम संस्कार पर भी लागू रहेगा।

जोनवार पाबंदी व परमीशन

रेड जोन

(लखनऊ, आगरा, कानपुर नगर समेत 19 जिले)

-ट्रेन, मेट्रो, बस व हवाई सेवा पर रोक

-इंटरस्टेट बस सर्विस पर रोक

-शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे

-होटल सिनेमा मॉल बंद रहेंगे

-सामाजिक, धार्मिक गतिविधि पर रोक

-सैलून, स्पा बंद रहेंगे

-क्लीनिक व ओपीडी खुलेंगे

-ऑटो टैक्सी पर पूरी तरह रोक

-कार पर तीन सवारी, बाइक पर एक सवारी अनुमन्य

-औद्योगिक इकाइयां जिला प्रशासन की अनुमति से खुलेंगी

-शराब की एकल दुकानें प्रतिबंधों के साथ खुलेंगी

-ई-कॉमर्स पर आवश्यक वस्तुएं डिलीवर होंगी

ऑरेंज जोन

(प्रयागराज, गाजियाबाद, जालौन समेत 36 जिले)

-ट्रेन, मेट्रो व हवाई सेवा पर रोक

-इंटरस्टेट बस सर्विस पर रोक

-शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे

-होटल सिनेमा मॉल बंद रहेंगे

-सामाजिक, धार्मिक गतिविधि पर रोक

-सैलून, स्पा खुलेंगे

-क्लीनिक व ओपीडी खुलेंगे

-ऑटो-टैक्सी पर दो सवारी की अनुमति

-कार पर तीन सवारी, बाइक पर एक सवारी अनुमन्य

-बसों के 50 परसेंट सवारियों के साथ संचालन की अनुमति

-औद्योगिक इकाइयां खुलेंगी

-शराब की एकल दुकानें प्रतिबंधों के साथ खुलेंगी

-ई-कॉमर्स पर आवश्यक वस्तुएं डिलीवर होंगी

-कूरियर व डाक सेवा को अनुमति

ग्रीन जोन

(लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज समेत 20 जिले)

-ट्रेन, मेट्रो व हवाई सेवा पर रोक

-इंटरस्टेट बस सर्विस पर रोक

-शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे

-होटल सिनेमा मॉल बंद रहेंगे

-सामाजिक, धार्मिक गतिविधि पर रोक

-सैलून, स्पा खुलेंगे

-क्लीनिक व ओपीडी खुलेंगे

-ऑटो-टैक्सी पर दो सवारी की अनुमति

-कार पर तीन सवारी, बाइक पर एक सवारी अनुमन्य

-बसों के 50 परसेंट सवारियों के साथ संचालन की अनुमति

-औद्योगिक इकाइयां खुलेंगी

-शराब की एकल दुकानें प्रतिबंधों के साथ खुलेंगी

-ई-कॉमर्स पर आवश्यक वस्तुएं डिलीवर होंगी

-कूरियर व डाक सेवा को अनुमति