- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने में चुका दिए 23 लाख

- महामारी फैलाने और लॉकडाउन के उलंघन में 3 करोड़ 98 लाख की पुलिस कर चुकी है वसूली

LUCKNOW:

कोरोना संक्रमण के इस काल में भी लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी में ही अब तक लोग मास्क न पहनने पर 3 करोड़ 29 लाख 77 हजार रुपए और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 23 लाख रुपये जुर्माने के रूप में भर चुके हैं। राजधानी पुलिस नियम तोड़ने पर अब तक कुल 3,98,16,100 रुपये जुर्माना वसूल चुकी है।

एक साल में चार करोड़ का जुर्माना

कोरोना की पिछली लहर में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने के साथ सरकार ने इसका उलंघन करने वालों पर मुकदमें दर्ज कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए थे। आदेश आते ही राजधानी पुलिस गलियों तक में नियम तोड़ने वालों पर शिकंजा कसने लगी। 24 मार्च 2020 से 9 मई 2021 तक 24,13,700 मुकदमें दर्ज कर 3,98,16,700 रुपये जुर्माना वसूला गया। इसमे 3738135 रुपये इस साल 15 अप्रैल से 9 मई के बीच वसूले गए।

वापस लिए मुकदमें

पुलिस ने संक्रमण फैलाने, महामारी अधिनियम और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर 2413700 एफआईआर दर्ज कर 4742 लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि 7 जुलाई 2020 के बाद हालात सुधरने पर सीएम ने सभी मुकदमों को समाप्त करने का निर्देश दिया।

फेरी वालों पर पड़ रही मार

व्यापारियों का कहना है कि फेरी और पटरी दुकानदारों को जुर्माने का ज्यादा सामना करना पड़ा है। परिवार पालने के लिए घर से निकलना इनकी मजबूरी है और कई बार इस दौरान इनसे नियमों की अनदेखी हो जाती है। वहीं लॉकडाउन के दौरान वाहनों का भी ई-चालान किया जा रहा है।

इस तरह हुए एक्शन

24 मार्च 2020 से 9 मई 2021 तक

- 1689 एफआईआर जोखिम पैदा करने पर

- 3929 गिरफ्तारी जोखिम पैदा करने पर

- 288 एफआईआर महामारी अधिनियम में

- 813 गिरफ्तारी महामारी अधिनियम में

- 226733 लोगों पर जुर्माना मास्क न लगाने पर

- 32977650 रुपये जुर्माना वसूला गया मास्क न लगाने वालों से

- 1557 चालान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर

- 230700 जुर्माना सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों से वसूला गया

- 2411723 एफआईआर ट्रैफिक नियम तोड़ने पर

- 688616 चालान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर

- 6607750 जुर्माना वसूला ट्रैफिक नियम तोड़ने पर

15 अप्रैल से 9 मई तक

- 33779 चालान

- 37,38,125 जुर्माना