लखनऊ (ब्यूरो)। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का अंतिम चरण शुरू हो चुका है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। इस समयावधि में बिजली चोरी मामलों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह भी स्पष्ट है कि उक्त समयावधि के बाद ओटीएस की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को शक्ति भवन में ओटीएस, आरडीएसएस व बिजनेस प्लान की समीक्षा कर रहे थे। 31 दिसंबर 2023 के बाद जिन उपभोक्ताओं का बकाया शेष रहेगा या बिजली चोरी के मामले निस्तारित नहीं हो सकेंगे, ऐसे उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होने निर्देश दिये कि बड़े बिजली बकायेदारों से वसूली के लिये मुख्यालय, डिस्कॉम, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों से भी प्रयास किये जाएं।

इन्होंने सरचार्ज माफी का लाभ लिया

ओटीएस के दो चरणों में पूर्वांचल में 9.30 लाख, मध्यांचल में 9.25 लाख, दक्षिणांचल में 7.13 लाख, पश्चिमांचल में 7.12 लाख, केस्को में 20 हजार उपभोक्ताओं ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। इसी प्रकार बिजली चोरी में पूर्वांचल में 18 हजार, मध्यांचल में 11 हजार, दक्षिणांचल में 18 हजार, पश्चिमांचल में 21 हजार तथा केस्को में 1350 लोगों ने ओटीएस का लाभ लेकर अपने मामलों को समाप्त किया।

अभी से शुरू करें मेंटीनेंस

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि आने वाली गर्मी में प्रदेशवासियों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े, इसके लिये अभी से जो भी आवश्यक मेंटीनेंस के कार्य हों, उन्हें समय से पूरा करें। उन्होंने सभी बिजली अधिकारियों को आरडीएसएस के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस और बिजनेस प्लान के तहत कराये जा रहे कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिये बिजली आपूर्ति में कमी महसूस न हो। इसके लिये निर्धारित शेड्यूल के अनूरूप 10 घंटे बिजली सप्लाई सिंचाई के लिये जरूर दी जाए।

80 प्रतिशत की छूट मिल रही

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ओटीएस के तीसरे चरण में भी एक किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार बिजली चोरी के प्रकरणों में भी तीसरे चरण में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। सभी उपभोक्ताओं को ओटीएस के तहत किश्तों में भी भुगतान की सुविधा दी गयी है। योजना अंतर्गत तीसरे चरण में भी एक किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, तीन किलोवॉट के अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ को 40 प्रतिशत, निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है। 31 दिसंबर योजना की लास्ट डेट है, ऐसे में अधिक से अधिक उपभोक्ता उक्त योजना का लाभ लें।