लखनऊ (ब्यूरो)। नगर निगम को निर्देश दिए की आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। जहां भी सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगी है, उसे तत्काल हटवाया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और कोरोना से बचाव के लिए जनपद को Óअबकी बार 70 पार, साथ में कोरोना की हार का नारा दिया है।

बैठक में दिए गए निर्देश

1- शहरी क्षेत्र में नगर आयुक्त पुलिस प्रशासन के साथ और ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी पुलिस प्रशासन के साथ आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

2- कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई के साथ अनुपालन कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

3- निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 15 जनवरी तक सभी रोड शो, रैलियों, बाइक साइकिल रैली आदि को प्रतिबंधित किया गया है।

4- बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के किसी भी गेस्ट हाउस में राजनैतिक दलों द्वारा कोई मीटिंग नही की जाएगी।

5. निर्वाचन के समय मे कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

6- किसी भी दशा में बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होगा।

7- किसी भी प्रकार का प्रलोभन चाहें आर्थिक अथवा कोई और तरह से मतदाताओं को देना निषेध है।

8- निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और सांप्रदायिक अपील नहीं की जाएगी।

9- किसी भी धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा।