लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए वीसी डॉ। इंद्रमणि त्रिपाठी ने आवंटियों की सहूलियत के लिए एक और कदम उठाया है। जिसके तहत अब संपत्तियों की डुप्लीकेट फाइल खोलने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस संबंध में वीसी ने संबंधित प्रभारी सम्पत्ति अधिकारी की अध्यक्षता में नगर नियोजक, सहायक लेखाधिकारी व संबंधित सम्पत्ति अधिकारी (स्तर-1) की कमेटी गठित कर दी है, जोकि प्रत्येक प्रकरण में गुणदोष के आधार पर परीक्षण करके डुप्लीकेट फाइल खोलने के विषय पर निर्णय लेगी।

ताकि धनराशि का सत्यापन हो सके

वीसी ने बताया कि अब से डुप्लीकेट फाइल खोलने के संबंध में सभी कार्रवाई नव गठित समिति द्वारा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि लेआउट के परीक्षण एवं संपत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि का सत्यापन आसानी से हो जाए, इसके लिए नगर नियोजक और सहायक लेखाधिकारी को कमेटी में शामिल किया गया है। वीसी ने बताया कि प्रत्येक माह जितनी भी फाइल पुन: सृजित की जाएंगी। समिति को उनकी स्कैनिंग कराने के साथ ही फाइलों का ब्योरा सचिव को उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा समिति को किसी भी प्रकरण की फाइल सृजित करने से पहले अभिलेखागार से डिटेल रिपोर्ट प्राप्त करनी होगी।

फाइल गायब करने वालों पर नजर

समिति द्वारा यह भी देखा जाएगा कि फाइल गायब होने में किसकी संलिप्तता रही। फाइल की अंतिम कस्टडी जिसके पास रही होगी, उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए समिति को इसका विस्तृत कार्यवृत्त बनाकर अधिष्ठान को भेजना होगा। समिति द्वारा जिन कर्मचारियों एवं अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई के संबंध में सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह समीक्षा की जाएगी। वीसी ने समिति को निर्देशित किया कि प्रत्येक दशा में यह ध्यान रखा जाए कि डुप्लीकेट फाइल के नाम पर गलत फाइल खोलकर किसी को अनुचित लाभ पहुंचाने का कार्य न किया जाए। अगर ऐसा पाया जाता है तो संबंधित पत्रावली को खोलने के लिए प्रस्ताव देने वाले कर्मचारी का आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।

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6 एकड़ जमीन पर हो रही थी अवैध प्लॉटिंग, की गई ध्वस्त

एलडीए प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने छह एकड़ जमीन पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा प्रवर्तन जोन-4 एवं प्रवर्तन जोन-1 द्वारा दो अवैध निर्माण सील किए। प्रवर्तन जोन-2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि अजीत सिंह व अमित सिंह द्वारा गोसाईंगंज जेल के पीछे मौजा-सिद्धपुरा में लगभग छह एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कच्ची-पक्की सड़क, नाली, विद्युत पोल, गेट व बाउंड्रीवॉल आदि का निर्माण कराते हुए प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता वाईपी सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता उस्मान अली व बिजेंद्र सिंह द्वारा ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई।

बिना नक्शे के निर्माण

इसके अतिरिक्त प्रवर्तन जोन-1 व 4 कीे जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि प्रेम नारायण अग्रवाल, सावन शुक्ला, अनुकृति शुक्ला व अन्य द्वारा अलीगंज के सेक्टर-एफ में भूखंड संख्या-1/4 पर स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसके अलावा शक्ति सिंह व अन्य द्वारा चिनहट में मल्होर स्टेशन रोड पर यमुना विहार कालोनी में भूखंड संख्या-5 व 6 पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था। उक्त दोनों प्रकरण में विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में बुधवार को दोनों स्थलों को सील कर दिया गया।