लखनऊ (ब्यूरो)। एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को पारा व काकोरी में अभियान चलाकर लगभग 20 बीघा में की जा रही दो अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। सरोजनीनगर, एलडीए कालोनी व ठाकुरगंज क्षेत्र में सात अवैध निर्माण भी सील किए गए। प्रवर्तन जोन-3 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल मन्नान, शमशाद गाजी व अन्य द्वारा मोहान रोड स्थित ग्वालपुर गांव में लगभग 10 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए हिन्द नगर नाम से कालोनी विकसित की जा रही थी। वहीं, आनंद यादव द्वारा काकोरी के बड़ा गांव में लगभग 10 बीघा में प्लाटिंग करते हुए मायापुरी नाम से अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना की जा रही इन दोनों अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये थे।

बेसमेंट व भूतल का निर्माण

जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि इसके अतिरिक्त सुरेन्द्र यादव व अन्य द्वारा सरोजनी नगर में पिपरसंड रोड पर स्कूटर इंडिया चौराहे के पास लगभग 1000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखंड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के व्यवसायिक उपयोग हेतु बेसमेंट व भूतल का निर्माण कराया जा रहा था। जिसे विहित न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रवर्तन जोन-3 की टीम द्वारा सील कर दिया। प्रवर्तन जोन-2 की जोनल अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि विवेक शर्मा व अन्य द्वारा कानपुर रोड योजना स्थित एलडीए कालोनी के भूखंड संख्या-डी-267 पर लगभग 119.62 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत सेटबैक को प्रभावित करते हुए शोरूम एवं दुकान का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे।

ठाकुरगंज में पांच रो-हाउस सील

प्रवर्तन जोन-7 के जोनल अधिकारी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि जामिन अब्बास, वसीम फतिमा व अन्य द्वारा ठाकुरगंज के अलमासबाग में चरक हॉस्पिटल के पीछे लगभग 450 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृत मानचित्र के पांच रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किये गये थे। इसके अनुपालन में सहायक अभियंता उदयवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने उक्त स्थल को सील कर दिया।