- न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में पेरेंट्स पर कार्रवाई का प्रावधान

- 25 हजार तक जुर्माना भरने के साथ भेजे जा सकते हैं जेल

आई एक्सक्लुसिव

सुंदर सिंह

Meerut: अब पेरेंट्स को अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में वाहन देना महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर दंड बच्चे को नहीं, बल्कि पेरेंट्स को भरना पड़ेगा। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ऐसा करने वाले बच्चों के अभिभावकों को जेल तक जाना पड़ सकता है। पहले मोटर वाहन अधिनियम में काफी कम जुर्माने का प्रावधान है।

कम उम्र के बच्चे आएंगे दायरे में

केंद्र सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम में बड़ा बदलाव किया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष में लागू करने की प्लानिंग है। नये अधिनियम में 18 साल से कम उम्र का बच्चा यदि मोटरसाइकिल, कार आदि चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके माता या पिता के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके तहत तीन साल की कैद या 25 हजार रुपये जुर्माने अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।

इनका जुर्माना भी बढ़ेगा

इसी तरह बिना लाइसेंस वाहन चलाते पकड़े जाने पर पहली बार पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ तीन साल कैद का प्रावधान है। निर्धारित क्षमता से अधिक माल लेकर चलने वाले ट्रक मालिक से 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ क्षमता से जितना अधिक टन माल होगा। उस पर प्रति टन दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा।

दरोगा भी कर सकेंगे चालान

नये अधिनियम में वाहन चालकों पर कार्रवाई करने का अधिकार राज्य पुलिस के दारोगा को भी दिया जाएगा। नये मोटर वाहन अधिनियम के प्रस्ताव पर परिवहन अधिकारियों से राय मांगी गई थी। अधिकारियों ने अपनी राय भेज दी है। अगले वित्तीय वर्ष से नया अधिनियम लागू हो जाएगा।

न्यू मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किए गए हैं। अगले साल तक उन्हें लागू किया जाएगा।

-रंजीत सिंह, एआरटीओ

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मेरठ में रजिस्ट्रेशन

कुल वाहन 4.48 लाख

टू व्हीलर 3.45 लाख

फोर व्हीलर 1.03 लाख

बच्चों को बोला जाएगा कि वो अपने बड़ों के साथ स्कूल आए, दुपहिया वाहन न लाए। जो बड़े बच्चे दूर से आते हैं उनकों हेलमेट के लिए बोला जाएगा।

-मधु सिरोही, प्रिंसिपल एमपीजीएस

इसके लिए विचार किया जाएगा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योकि दूर से आने वाले बच्चों के बारे में भी सोचना होगा।

-कपिल सूद, प्रिंसिपल, जीटीबी

लाइसेंस का नियम

वर्तमान मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 वर्ष की आयु में लर्निग लाइसेंस बनता है, जिसे 6 माह के अंदर रिन्यू कराना जरूरी होता है। यदि 6 माह में लर्निग लाइसेंस को पक्का नहीं कराया जाता तो दोबारा लर्निग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। 16 साल की उम्र में भी लर्निग लाइसेंस बनवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 70 सीसी का टू व्हीलर अनिवार्य है।