बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक
500 से 1500 रुपए तक जुर्माना वसूलेगा विभाग
परिवहन विभाग 31 बिंदुओं की जांच के बाद देगा फिटनेस
Meerut। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने कवायद शुरू की है। इसके तहत स्कूल बसों में सीसीटीवी और जीपीएस होना जरूरी होगा। जब तक स्कूली वाहन में सीसीटीवी, जीपीएस और हर सीट पर सीट बेल्ट नहीं होगी, तब तक स्कूल वाहन संचालित नहीं होगा। यदि इन मानकों के बिना स्कूली वाहन सड़क पर चलता हुआ मिला तो ऐसे वाहनों का चालान होगा।
कल होगी बैठक
स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए आई नई गाइडलाइन और फिटनेस के बिंदुओं के लिए बुधवार को डीएम की अध्यक्षता में स्कूल संचालकों और परिवहन अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें सभी संचालकों को वाहनों की फिटनेस और सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जाएगी।
ये होंगे सुरक्षा के बिंदु
परिवहन विभाग को 31 प्रमुख बिंदुओं की जांच के बाद फिटनेस देने के निर्देश दिए गए हैं।
स्कूली वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस प्रमुख बिंदु है।
सीसीटीवी कैमरे के साथ स्कूल में कंट्रोल रूम की जांच भी परिवहन विभाग करेगा।
बस चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल जांची जाएगी।
5 साल के अनुभवी चालक को स्कूल बस की जिम्मेदारी दी जाएगी।
मानक पूरे नही हुए तो पांच सौ से 15 सौ तक जुर्माना वसूला जाएगा।
कमेटी करेगी जांच-पड़ताल
स्कूली वाहनों के मानकों को पूरा कराने और निगरानी के लिए परिवहन विभाग कमेटी का गठन करेगा।
इसमें स्कूल संचालकों समेत बच्चों के अभिभावक और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
यह कमेटी स्कूली वाहनों के मानकों पर निगरानी रखेगी।
कमेटी किसी वाहन पर आपत्ति जताती है तो उस पर एक्शन भी होगा।
कमेटी हर स्कूल के वाहन मालिकों को नोटिस जारी करके वाहनों की फिटनेस के लिए अलर्ट करेगी।
जिन वाहनों में फिटनेस जांच के बिंदु पूरे नहीं होंगे, उनको एक सप्ताह का समय मिलेगा।
स्कूली वाहनों की चेकिंग शुरु की जा चुकी है। इस माह 20 से अधिक वाहनों का चालान किया गया है। जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार फिटनेस दी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को डीएम साहब की अध्यक्षता में स्कूल संचालकों की बैठक बुलाई गई है।
दिनेश कुमार, एआरटीओ प्रवर्तन