मेरठ (ब्यूरो)। उपभोक्ताओं की संतुष्टि और विश्वसनीय सेवाएं देने के लिये विद्युत विभाग बिजली यूज के अनुसार बिजली की सप्लाई देने की सुविधा दे रहा है। लेकिन आनलाईन आवेदन करते समय सही जानकारी ना होने के कारण कनेक्शन होने में देरी हो जाती है। ऐसेे में उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन के चयन के लिए सप्लाई टाईप के अन्तर्गत सही तरीके का चयन करना जरुरी है। ऐसे में उपभोक्ता अपने उपयोग के अनुसार कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस प्रकार ले सकते हैं कनेक्शन
घरेलू बत्ती पंखा कनेक्शन(एलएमवी-1) विधा के अन्तर्गत जहां 1 किलोवाट एवं 1 किलोवाट से अधिक के विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है। वहीं 1 यूनिट तक की खपत वाले बीपीएल घरेलू उपभोक्ताओं को नियमानुसार रियायती दरों पर से 1 यूनिट तक 3 रू प्रति यूनिट की दर से विद्युत कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी है।

वाणिज्यिक कनेक्शन (एलएमवी-2) के अन्तर्गत 1 किलोवाट और 1 किलोवाट से अधिक के विद्युत कनेक्शन तथा स्ट्रीट लाईट कनेक्शन (एलएमवी-3) विधा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायत एवं नगर निगम को विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है, इसी प्रकार सार्वजनिक एवं निजी संस्थान(एलएमवी-4) विधा के अन्तर्गत सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान को विद्युत कनेक्शन देने की सुविधा है।

निजी नलकूप कनेक्शन (एलएमवी-5) विधा के अन्तर्गत कृषक उपभोक्ताओं को 85 रु प्रति हार्स पावर रियायती दरों पर विद्युत कनेक्शन अवमुक्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है, लघु एवं मध्यम औद्योगिक कनेक्शन(एलएमवी-6) विधा के अन्तर्गत 2 किलोवाट एवं 2 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन स्वीकृत किये जाते है, एलएमवी-7 विधा के अन्तर्गत राजकीय नलकूप एवं एलएमवी-8 के अन्तर्गत पंचायती राज टयूब्वैल एवं पम्पड कैनाल्स से सम्बन्धित विद्युत कनेक्शन निर्गत करने की सुविधा है। अस्थाई कनेक्शन(एलएमवी-9) निर्माणाधीन भवन, त्यौहारों, मेले में लगने वाले अस्थाई दुकानों आदि हेतु कनेक्शन, अस्थाई कनेक्शन, विधा एलएमवी-9 के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते है।

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन(एलएमवी-11) विधा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने के लिये रियायती दरों पर विद्युत कनेक्शन देना निर्धारित है। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के अन्तर्गत 49 किलोवाट तक 7.7 रुपए प्रतियूनिट तथा 5 किलोवाट से अधिक 7.3 रु प्रतियूनिट अनुमोदित की गयी है।

उपभोक्ता सुगमता से अपने विद्युत प्रयोग के अनुसार सप्लाई टाईप चुन सकते हैं। भिन्न सप्लाई टाईप के लिए मा उप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत मूल्यों की दरें निर्धारित हैं। उपभोक्ता अपने विद्युत प्रयोग के अनुसार सही सप्लाई टाईप का चयन कर, सुगमता से कनेक्शन लेकर लाभान्वित हो सकते हैं।

उपभोक्ता सेवा के लिए निगम द्वारा 24&7 विद्युत हेल्पलाईन नं 1912 एवं टोल फ्र ी नंबर 18-18-32 कार्यरत है। जहां उपभोक्ता विद्युत से सम्बन्धित विभिन्न शिकायतों को दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकते है।