प्रो। एपी गर्ग के मामले में कोर्ट का कारण बताओ नोटिस

Meerut : सीसीएस यूनिवर्सिटी के वीसी और रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है। चार सप्ताह के भीतर उन्हें अपना जवाब दाखिल करना है। हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वीसी के नाम से नोटिस जारी किया है।

हुआ था मूल्यांकन में घोटाला

यूनिवर्सिटी की वर्ष 2006 की आंसर शीट के मूल्यांकन में घोटाला हुआ था। इसमें तत्कालीन कुलपति और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने कॉपी मूल्यांकन घोटाले में प्रो। एपी गर्ग को दोषी ठहराते हुए उन्हें यूनिवर्सिटी से हटा दिया था, इस मामले में उनके ऊपर यूनिवर्सिटी ने कानूनी कार्रवाई भी की। बावजूद इसके प्रो। गर्ग ने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

ज्वाइन कराने का दिया था आदेश

हाईकोर्ट ने अपने मई 2015 के एक आदेश में प्रो। एपी गर्ग को मामले में मुलजिम न मानते हुए यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि वह चार महीने में मामले को निपटाते हुए प्रो। गर्ग को ज्वाइन कराएं। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी के मौजूदा अधिकारियों ने कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया। जिस पर प्रो। एपी गर्ग ने कुलपति समेत 15 लोगों के खिलाफ अवमानना का केस दाखिल कर दिया। जिस पर कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वीसी प्रो। एनके तनेजा और अन्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें कोर्ट ने पूछा है कि इस मामले में क्यों न उन पर अवमानना का केस चलाया जाए। हाईकोर्ट ने आदेश से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करना है। उधर, यूनिवर्सिटी ने कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा है, लेकिन कोर्ट ने समय देने से मना कर दिया है।