यह थी घटना
पुलिस कप्तान दीपक कुमार ने बताया कि शोभित गुर्जर निवासी ग्राम चंदनपुर हसनपुर जेपी नगर जो हाल में नेहरू नगर फूलबाग कॉलोनी में रहता है। उसकी दोस्ती विक्टिम छात्रा से फेस बुक के जरिए हुई थी। शोभित ने 20 जुलाई को अपनी बर्थडे पार्टी में छात्रा को बुलाया। इसमें जुर्रानपुर परतापुर निवासी अमित भड़ाना की नीयत खराब हुई और उसने लडक़ी का अपहरण कर उसके साथ टाटा सफारी यूपी 15एएच 0007 में सबसे पहले रेप किया।

दोस्त ने भी की दगाबाजी
ये लोग छात्रा को शोभित के कमरे पर ले गए, जहां शोभित ने भी रेप किया। इस दौरान ममुड़ी थाना खतौली मुजफ्फनगर का आजाद सिंह गुर्जर गाड़ी चला रहा था। जो हाल में माधवपुरम सेक्टर चार में रह रहा है। गैंग रेप के बाद इन लोगों ने लडक़ी को शास्त्री नगर में ही छोड़ दिया। इस मामले में अमित भड़ाना और शोभित गुर्जर को नामजद करते हुए दो अज्ञात भी बताए गए थे। जिनके खिलाफ थाना नौचंदी में केस दर्ज किया गया था। इस केस में अमित भड़ाना, शोभित और आजाद को गिरफ्तार किया गया है। चौथा युवक किसी पूर्व विधायक का बेटा बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस बात को जांच का सब्जेक्ट बता रही है।

लंबे जाएंगे
एसएसपी ने खुलासा करते हुए कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोपी अमित भड़ाना पर गैंगस्टर के साथ कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। लडक़ी के कोर्ट में बयान के बाद आगे की कार्रवाई निश्चित की जाएगी। इस पूरे केस में कार्रवाई जल्द हो इसलिए फास्ट ट्रेक कोर्ट की तरह काम किया जाएगा। पंद्रह दिन में चार्जशीट लगा दी जाएगी। ताकि केस में कोर्ट निर्णय भी जल्दी कर सके और आरोपियों को सजा हो सके। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 376घ, 363, 452, 506 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6, 7, 8 के तहत केस किया गया है।


आईपीसी की धाराएं व प्रावधान
- 376घ (सामूहिक बलात्संग) - कम से कम बीस साल का कठोर कारावास, किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। साथ ही लगाया गया जुर्माना जो पीडि़ता को दिया जाएगा।
- 363 (अपहरण के लिए दंड) - कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष तक की होगी साथ ही जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
- 452 (जबरदस्ती घर में घुसना) - सात साल तक की सजा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
- 506 (जान से मारने की धमकी) - दो वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
धारा 4 - (प्रवेंशन लैंगिक हमले के लिए दंड) - जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
धारा 6 - (एग्रेवेटेड प्रवेशन लैंगिक हमला) - कठोर कारावास जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
धारा 7 - (लैंगिक हमला) - जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्गस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया माना जाएगा।
धारा 8 - (लैंगिक हमले के लिए दंड) - जो कोई लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

"केस में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इनके खिलाफ केस में जल्द सुनवाई के लिए चार्जशीट भी जल्दी होगी। ताकि इनको जल्द सजा मिल सके."
- दीपक कुमार, एसएसपी